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स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का पालन करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डा. राजा गणपति आर निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उप्र तथा तन्मय कक्कड़ सीएमओ बलिया को अवमानना नोटिस जारी किया है. अन्यथा कोर्ट तलब कर अवमानना आरोप निर्मित करेगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 12, 2022, 10:58 PM IST

Updated : Jan 12, 2022, 11:05 PM IST

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने डा. राजा गणपति आर निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उप्र तथा तन्मय कक्कड़ सीएमओ बलिया को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दें, अन्यथा कोर्ट तलब कर अवमानना आरोप निर्मित करेगी.

कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है. यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल (Justice RR Agarwal) ने प्रधान सहायक सीएमओ बलिया (Principal Assistant CMO Ballia) दया शंकर की अवमानना याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः इलाहाबाद HC का कड़ा रुख, DGP मैनपुरी एसपी के खिलाफ कार्रवाई कर सौंपें रिपोर्ट तब छोड़ें प्रयागराज

याची को बर्खास्त कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सेवा निरंतरता के साथ वेतन भुगतान जारी रखने का आदेश दिया. बाद में वेतन रोक दिया गया है. सीएमओ ने निदेशक को 27 नवंबर 21 को पत्र लिखा है किन्तु अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसपर यह याचिका दायर की गई है.

मालूम हो कि इससे पहले भी अन्य केस में निदेशक के वेतन से बकाया वेतन न देने पर कटौती करने का हाईकोर्ट आदेश दे चुका है. कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद याची के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

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इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने डा. राजा गणपति आर निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उप्र तथा तन्मय कक्कड़ सीएमओ बलिया को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दें, अन्यथा कोर्ट तलब कर अवमानना आरोप निर्मित करेगी.

कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है. यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल (Justice RR Agarwal) ने प्रधान सहायक सीएमओ बलिया (Principal Assistant CMO Ballia) दया शंकर की अवमानना याचिका पर दिया है.

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याची को बर्खास्त कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सेवा निरंतरता के साथ वेतन भुगतान जारी रखने का आदेश दिया. बाद में वेतन रोक दिया गया है. सीएमओ ने निदेशक को 27 नवंबर 21 को पत्र लिखा है किन्तु अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसपर यह याचिका दायर की गई है.

मालूम हो कि इससे पहले भी अन्य केस में निदेशक के वेतन से बकाया वेतन न देने पर कटौती करने का हाईकोर्ट आदेश दे चुका है. कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद याची के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

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Last Updated : Jan 12, 2022, 11:05 PM IST
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