प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के पेन्टीकला गांव निवासी को जमानती वारंट जारी कर 25 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सीजेएम अमरोहा से कहा है कि 20 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और कोर्ट में हाजिर होने का आश्वासन लें. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शमा परवीन की याचिका पर दिया.
मालूम हो कि याची और विपक्षी साजिद अली के बीच विवाद में समझौता हुआ कि शौहर उसकी देखभाल करेगा और साथ रहेगा. पर इसका पालन नहीं किया गया. इसके बाद याची ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने दोनों को तलब किया, लेकिन शौहर साजिद अली नहीं आया. इस पर हाईकोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया है.