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इलाहाबाद हाईकोर्ट : प्रमुख सचिव आयुष विभाग को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु सीमा तय करने का निर्देश - allahabad high court Instruction

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रमुख सचिव आयुष विभाग को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग पर दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2021, 9:51 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रमुख सचिव आयुष विभाग को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग पर दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. याची का कहना था कि 31 मई 2017 की अधिसूचना से सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष कर दी है. इसका लाभ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा है. याची 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है. उसे 30 नवंबर 2023 तक कार्य करने दिया जाए.

कोर्ट ने याची को दो सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और दो माह में उसे निर्णित करने का प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. त्रिलोकी सिंह यादव की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की.

इसे भी पढ़ें - इलाहाबाद हाईकोर्ट : स्पेशल बेंच सुनेगी सहायक अध्यापकों से BLO ड्यूटी लेने का मामला

इनका कहना था कि याची 18 जून 1988 को चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त की गयी और 30 अप्रैल 2005 को नियमित कर दिया गया. सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयुसीमा 62 वर्ष कर दी है. याची ने प्रत्यावेदन दिया है किन्तु तय नहीं किया जा रहा है. वह सेवानिवृत्त होने वाला है. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रमुख सचिव आयुष विभाग को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग पर दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. याची का कहना था कि 31 मई 2017 की अधिसूचना से सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष कर दी है. इसका लाभ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा है. याची 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है. उसे 30 नवंबर 2023 तक कार्य करने दिया जाए.

कोर्ट ने याची को दो सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और दो माह में उसे निर्णित करने का प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. त्रिलोकी सिंह यादव की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की.

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इनका कहना था कि याची 18 जून 1988 को चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त की गयी और 30 अप्रैल 2005 को नियमित कर दिया गया. सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयुसीमा 62 वर्ष कर दी है. याची ने प्रत्यावेदन दिया है किन्तु तय नहीं किया जा रहा है. वह सेवानिवृत्त होने वाला है. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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