ETV Bharat / state

HC ने डीएम जौनपुर मनीष कुमार शर्मा को अदालत के आदेश का पालन करने के दिए निर्देश

author img

By

Published : Dec 9, 2021, 10:47 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार शर्मा को 4 हफ्ते में अदालत के आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उनको 5 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर मनीष कुमार शर्मा को 5 जनवरी में हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसी के साथ 4 हफ्ते में अदालत के आदेश के अनुपालन का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने चंद्रमणि की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव और अभिषेक कुमार यादव ने बहस की.

इनका कहना है कि याची पिछले 29 साल से इलेक्ट्रीशियन के रूप में तय वेतन पर कार्यरत हैं. वहीं पर 20 साल से कार्यरत जनरेटर आपरेटर राम अजोर को नियमित कर दिया गया है और याची को यह कहते हुए नियमित करने से इंकार कर दिया गया कि वह प्रायोजित प्रोजेक्ट में कार्यरत है. सेवा नियमावली के तहत नियमित होने का हकदार नहीं है.

कोर्ट ने जिलाधिकारी के याची को नियमित करने से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया और नियमित करने पर विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने डीएम से अनुपालन रिपोर्ट मांगी तो फिर से उसी आधार पर इंकार कर दिया.

इसे भी पढ़ें- Murder in Mirzapur: प्रेमिका ने साथ रहने की जिद्द की तो युवक ने उतार दिया मौत के घाट

कोर्ट ने कहा एक बार आदेश रद्द कर दिया गया तो दोबारा उसी आधार पर वैसा ही आदेश देना अनुपालन करना नहीं है. कोर्ट आदेश के खिलाफ अपील भी नहीं दाखिल की गई है. इसपर कोर्ट ने डीएम को चार हफ्ते में आदेश का पालन करने का समय दिया है. इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होगी.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर मनीष कुमार शर्मा को 5 जनवरी में हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसी के साथ 4 हफ्ते में अदालत के आदेश के अनुपालन का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने चंद्रमणि की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव और अभिषेक कुमार यादव ने बहस की.

इनका कहना है कि याची पिछले 29 साल से इलेक्ट्रीशियन के रूप में तय वेतन पर कार्यरत हैं. वहीं पर 20 साल से कार्यरत जनरेटर आपरेटर राम अजोर को नियमित कर दिया गया है और याची को यह कहते हुए नियमित करने से इंकार कर दिया गया कि वह प्रायोजित प्रोजेक्ट में कार्यरत है. सेवा नियमावली के तहत नियमित होने का हकदार नहीं है.

कोर्ट ने जिलाधिकारी के याची को नियमित करने से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया और नियमित करने पर विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. जिसका पालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने डीएम से अनुपालन रिपोर्ट मांगी तो फिर से उसी आधार पर इंकार कर दिया.

इसे भी पढ़ें- Murder in Mirzapur: प्रेमिका ने साथ रहने की जिद्द की तो युवक ने उतार दिया मौत के घाट

कोर्ट ने कहा एक बार आदेश रद्द कर दिया गया तो दोबारा उसी आधार पर वैसा ही आदेश देना अनुपालन करना नहीं है. कोर्ट आदेश के खिलाफ अपील भी नहीं दाखिल की गई है. इसपर कोर्ट ने डीएम को चार हफ्ते में आदेश का पालन करने का समय दिया है. इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.