प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से 40 लाख रुपये से अधिक आयकर वसूले जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. कोर्ट ने इससे पूर्व 25 जून को आदेश पारित कर आयकर विभाग से जवाब मांगा था. समय पर जवाब दाखिल न होने पर कोर्ट ने और 24 घंटे का समय दिया है. बार एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.
आयकर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए पुर्नकरनिर्धारण का नोटिस दिया है. साथ ही 40 लाख रुपये की आयकर वसूला भी की जा चुकी है. इसे दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई है. बार एसोसिएशन का सहयोग कर रहे वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आयकर के दायरे में नहीं है, क्योंकि यह संस्था सदस्यों के आपसी लाभ के लिए काम करती है. कोरोना काल में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है, जिनके आश्रितों को बार की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
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ऐसी परिस्थिति में आयकर विभाग द्वारा कर वसूली करना और नोटिस जारी करना गलत है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, रामानुज तिवारी, अमिताभ अग्रवाल और अजीत कुमार आदि वकीलों ने पक्ष रखा. कोर्ट ने बार एसोसिएशन को आयकर विभाग के जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.