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इलाहाबाद हाईकोर्ट : वेब न्यूज पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर को राहत, गिरफ्तारी पर रोक - kisan andolan

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वेब न्यूज पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वेब न्यूज पोर्टल पर गलत स्टोरी प्रकाशित करने का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 8, 2021, 10:07 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वेब न्यूज़ पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.

याचियों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नवनीत सिंह की मौत की स्टोरी को लेकर केस दर्ज कराया गया है. पुलिस का कहना है कि स्टोरी गलत तथ्यों पर आधारित है, जिससे दो समुदायों के बीच घृणा फैलाने और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. वेब न्यूज पोर्टल के संपादक ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसने पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. इस पर यह याचिका दायर की गयी है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने दिया.

वेब पोर्टल के खिलाफ रामपुर के संजू तुरिहा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि किसान के बारे में प्रकाशित स्टोरी ने लोगों को मौत को लेकर भ्रमित किया. लेख पर रामपुर के एक वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश है और दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ. प्रकाशित स्टोरी में मृतक के बाबा के हवाले से कहा गया कि उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि नवनीत की मौत गोली लगने से हुई थी. बाद में रामपुर पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा कि किसी भी डॉक्टर ने ऐसी कोई बात मीडिया या किसी व्यक्ति से नहीं की है.

इसे भी पढ़ें - नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी की जमानत मंजूर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वेब न्यूज़ पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.

याचियों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नवनीत सिंह की मौत की स्टोरी को लेकर केस दर्ज कराया गया है. पुलिस का कहना है कि स्टोरी गलत तथ्यों पर आधारित है, जिससे दो समुदायों के बीच घृणा फैलाने और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. वेब न्यूज पोर्टल के संपादक ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसने पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. इस पर यह याचिका दायर की गयी है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने दिया.

वेब पोर्टल के खिलाफ रामपुर के संजू तुरिहा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि किसान के बारे में प्रकाशित स्टोरी ने लोगों को मौत को लेकर भ्रमित किया. लेख पर रामपुर के एक वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश है और दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ. प्रकाशित स्टोरी में मृतक के बाबा के हवाले से कहा गया कि उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि नवनीत की मौत गोली लगने से हुई थी. बाद में रामपुर पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा कि किसी भी डॉक्टर ने ऐसी कोई बात मीडिया या किसी व्यक्ति से नहीं की है.

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