ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया दैनिककर्मी चौकीदारों को नियमित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग सुमेरपुर स्टोर के दैनिक वेतनभोगी दो चौकीदारों को 13 अगस्त 2015 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पेंशन आदि के भुगतान के लिए दैनिक सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Dec 14, 2020, 8:05 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग सुमेरपुर स्टोर के दैनिक वेतनभोगी दो चौकीदारों को 13 अगस्त 2015 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पेंशन आदि के भुगतान के लिए दैनिक सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने राम नरेश व जय सिंह की याचिका पर दिया.

याचीगण 31 जनवरी 1995 को 58 रूपए प्रतिदिन वेतन पर चौकीदार नियुक्त हुए थे. तब से लगातार सेवारत हैं. 18 साल की सेवा के बाद इन्होंने 22 जनवरी 2013 को न्यूनतम वेतन देने व सेवा नियमित करने की मांग की.

हाईकोर्ट ने सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया. नियमावली के तहत 29 जून 1991 कट ऑफ डेट तय कर दैनिक कर्मचारी नियमित कर लिए गये. 13 अगस्त 2015 के शासनादेश से कट ऑफ डेट 13 मार्च 1996 की गई लेकिन याचियों को नियमित नहीं किया गया.

कोर्ट ने कहा कि फंडामेन्टल रूल्स 56 के अनुसार सरकारी विभाग के स्थाई पद पर कार्यरत अस्थाई कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार हैं. इसपर कोर्ट ने 20 साल की सेवा के आधार पर याचियों को 13 अगस्त 2015 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है और कहा कि पेंशन के लिए पूरी सेवा अवधि जोड़ी जाएगी.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग सुमेरपुर स्टोर के दैनिक वेतनभोगी दो चौकीदारों को 13 अगस्त 2015 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पेंशन आदि के भुगतान के लिए दैनिक सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने राम नरेश व जय सिंह की याचिका पर दिया.

याचीगण 31 जनवरी 1995 को 58 रूपए प्रतिदिन वेतन पर चौकीदार नियुक्त हुए थे. तब से लगातार सेवारत हैं. 18 साल की सेवा के बाद इन्होंने 22 जनवरी 2013 को न्यूनतम वेतन देने व सेवा नियमित करने की मांग की.

हाईकोर्ट ने सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया. नियमावली के तहत 29 जून 1991 कट ऑफ डेट तय कर दैनिक कर्मचारी नियमित कर लिए गये. 13 अगस्त 2015 के शासनादेश से कट ऑफ डेट 13 मार्च 1996 की गई लेकिन याचियों को नियमित नहीं किया गया.

कोर्ट ने कहा कि फंडामेन्टल रूल्स 56 के अनुसार सरकारी विभाग के स्थाई पद पर कार्यरत अस्थाई कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार हैं. इसपर कोर्ट ने 20 साल की सेवा के आधार पर याचियों को 13 अगस्त 2015 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है और कहा कि पेंशन के लिए पूरी सेवा अवधि जोड़ी जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.