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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का चुनाव, चुनाव में व्यवधान डालने वालों पर होगी कार्रवाई

एक दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव को लेकर एल्डर कमेटी ने कहा कि 6 हजार आजीवन सदस्य सहित करीब 12 हजार सदस्य हिस्सा लेंगे.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का चुनाव
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का चुनाव
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Published : Oct 16, 2021, 8:15 PM IST

प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी चुनाव को लेकर कमेटी के तीन सदस्यों वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी, टी पी सिंह और अनिल तिवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से कोर्ट परिसर और सम्पूर्ण प्रयागराज में पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करेगा, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. 15 नवंबर को याचिका की सुनवाई के दौरान इस तथ्य को कोर्ट में रखा जाएगा.

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता टी पी सिंह ने कहा कि नियम 18 के तहत एसोसिएशन का प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार एल्डर कमेटी ने संभाल लिया है. अगर कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो 18 अक्टूबर को होने जा रही वार्षिक आम सभा में उसके बार से निष्कासन की कार्रवाई की जायेगी.

श्री सिंह ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुका है. एल्डर कमेटी से एक महीने का समय न मांगे जाने के कारण 4 अगस्त 21 से ही एल्डर कमेटी ने कार्यभार संभाला माना जायेगा. श्री सिंह ने कहा कि चूंकि आम सभा की तारीख कोर्ट ने तय की है. इसलिए आम सभा होने तक जिन सदस्यों ने शुल्क जमा किया होगा. वही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार आम सभा को सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार नहीं है. इसीलिए अवकाश में भी बार एसोसिएशन कार्यालय खुला रहेगा.

एल्डर कमेटी ने कहा कि बार एसोसिएशन कार्यालय और अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो भी चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक, अवमानना और सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी.

कमेटी ने बताया कि नियम 30 के तहत आम सभा में वार्षिक रिपोर्ट और बजट पर विचार किया जाएगा. अगामी साल के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति और 8अगस्त 2021 के बाद के कार्यकारिणी के क्रियाकलापों पर विचार किया जाएगा. बार एसोसिएशन हाईकोर्ट का अंग है. कोर्ट के चुनाव के संबंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा.

इसे भी पढ़ें- बजाज इलेक्ट्रिकल्स के HR मैनेजर के बेटे को बदमाशों ने मारी गोली, पत्नी को लूटा

प्रेस क्लब प्रयागराज में आयोजित प्रेस वार्ता में एल्डर कमेटी के तीन सदस्यों के अलावा शासकीय अधिवक्ता और सह चुनाव अधिकारी शिव कुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, शैलेन्द्र सिंह राठौर व मनोज कुमार सिंह शामिल थे. कमेटी ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी ने आडिट नहीं कराया है. इसलिए आडिट रिपोर्ट पेश नहीं होगी. मतदान और मतगणना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या मैनुअल किस विधि से करायी जाए. इस मुद्दे पर कमेटी प्रत्याशियों से चर्चा कर निर्णय लेगी.

प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी चुनाव को लेकर कमेटी के तीन सदस्यों वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी, टी पी सिंह और अनिल तिवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से कोर्ट परिसर और सम्पूर्ण प्रयागराज में पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करेगा, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. 15 नवंबर को याचिका की सुनवाई के दौरान इस तथ्य को कोर्ट में रखा जाएगा.

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता टी पी सिंह ने कहा कि नियम 18 के तहत एसोसिएशन का प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार एल्डर कमेटी ने संभाल लिया है. अगर कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो 18 अक्टूबर को होने जा रही वार्षिक आम सभा में उसके बार से निष्कासन की कार्रवाई की जायेगी.

श्री सिंह ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुका है. एल्डर कमेटी से एक महीने का समय न मांगे जाने के कारण 4 अगस्त 21 से ही एल्डर कमेटी ने कार्यभार संभाला माना जायेगा. श्री सिंह ने कहा कि चूंकि आम सभा की तारीख कोर्ट ने तय की है. इसलिए आम सभा होने तक जिन सदस्यों ने शुल्क जमा किया होगा. वही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार आम सभा को सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार नहीं है. इसीलिए अवकाश में भी बार एसोसिएशन कार्यालय खुला रहेगा.

एल्डर कमेटी ने कहा कि बार एसोसिएशन कार्यालय और अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो भी चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक, अवमानना और सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी.

कमेटी ने बताया कि नियम 30 के तहत आम सभा में वार्षिक रिपोर्ट और बजट पर विचार किया जाएगा. अगामी साल के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति और 8अगस्त 2021 के बाद के कार्यकारिणी के क्रियाकलापों पर विचार किया जाएगा. बार एसोसिएशन हाईकोर्ट का अंग है. कोर्ट के चुनाव के संबंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा.

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प्रेस क्लब प्रयागराज में आयोजित प्रेस वार्ता में एल्डर कमेटी के तीन सदस्यों के अलावा शासकीय अधिवक्ता और सह चुनाव अधिकारी शिव कुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, शैलेन्द्र सिंह राठौर व मनोज कुमार सिंह शामिल थे. कमेटी ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी ने आडिट नहीं कराया है. इसलिए आडिट रिपोर्ट पेश नहीं होगी. मतदान और मतगणना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या मैनुअल किस विधि से करायी जाए. इस मुद्दे पर कमेटी प्रत्याशियों से चर्चा कर निर्णय लेगी.

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