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इलाहाबाद हाईकोर्ट : ललितपुर के सुमेरगढ़ पहाड़ स्थित‌ राम जानकी मंदिर से पेड़ काटने पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ (Sumergarh Mountain) पर स्थित राम जानकी मंदिर (Ram Janaki Mandir) भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2021, 8:14 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर (Ram Janaki Mandir) भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राम जानकी मंदिर की तरफ से पुजारी विश्राम दास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता पवन कुमार मिश्र ने बहस की.

इसे भी पढ़ें - 'क्या आगरा में इलाहाबाद HC की पीठ का होगा गठन', कानून मंत्री के बयान पर वकीलों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

इनका कहना है कि बिना किसी प्राधिकार के मंदिर के पेड़ काटे जा रहे हैं. इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है. कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी किन्तु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर 2021 तय करते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर (Ram Janaki Mandir) भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राम जानकी मंदिर की तरफ से पुजारी विश्राम दास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता पवन कुमार मिश्र ने बहस की.

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इनका कहना है कि बिना किसी प्राधिकार के मंदिर के पेड़ काटे जा रहे हैं. इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है. कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी किन्तु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर 2021 तय करते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है.

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