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बाहुबली विधायक विजय मिश्र को जेल में नहीं मिल रहा इलाज, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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Published : Oct 19, 2022, 9:51 PM IST

बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को जेल में इलाज न मिलने पर कोर्ट ने विजय मिश्र का बेहतर इलाज कराए जाने और इस संबंध में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है.

, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

प्रयागराजः आगरा जेल में बंद भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Bahubali Former MLA Vijay Mishra) को जेल में इलाज ना मिल पाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों से पूछा है कि ऐसी क्या वजह है कि पुलिस की निगरानी में विजय मिश्र को इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सकता है. विजय मिश्र को आंख और दांत में गंभीर तकलीफ के अलावा कई दूसरी बीमारियां हैं. जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली स्थित एम्स या अपोलो अस्पताल ले जाने की मांग की गई है.

याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डॉक्टर केजे ठाकर (Justice Dr KJ Thakar) और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव (Justice Nalin Kumar Srivastava) की पीठ ने आगरा जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विजय मिश्र को सिविल अस्पताल रेफर करें. उसकी मेडिकल रिपोर्ट 7 नवंबर तक अदालत में प्रस्तुत करें. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न करने पर वह आईजी कारागार के खिलाफ आदेश पारित करने को बाध्य होंगे. कोर्ट का कहना था कि याचिका एक वर्ष से लंबित है. कोर्ट ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अफसोस जताया है.

विजय मिश्र की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी आंख से दिखाई देना लगभग बंद हो गया है. दांत में भी काफी तकलीफ है. जेल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनका इलाज दिल्ली में एम्स या अपोलो अस्पताल में कराने की सलाह दी है. इस संबंध में उन्होंने जेल अधिकारियों को पत्र लिखा था, मगर उनके इलाज की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई. इसके अलावा उनको शुगर व उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियां हैं. शुगर जांच की मशीन भी जेल अधिकारियों ने ले ली है. याचिका में विजय मिश्र ने आशंका जताई है कि यदि उनका इलाज नहीं कराया जाता है तो बहुत जल्द वह पूरी तरीके से आंख की रोशनी खो देंगे.

कोर्ट ने कहा कि याची ने कोई ऐसी मांग नहीं की है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने विजय मिश्र का बेहतर इलाज कराए जाने और इस संबंध में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है.

यह भी पढ़ें- RSS में अब मुस्लिम महिलाओं की एंट्री, 35 महिलाओं ने सदस्यता लेकर किया गुणगान

प्रयागराजः आगरा जेल में बंद भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Bahubali Former MLA Vijay Mishra) को जेल में इलाज ना मिल पाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों से पूछा है कि ऐसी क्या वजह है कि पुलिस की निगरानी में विजय मिश्र को इलाज के लिए नहीं ले जाया जा सकता है. विजय मिश्र को आंख और दांत में गंभीर तकलीफ के अलावा कई दूसरी बीमारियां हैं. जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली स्थित एम्स या अपोलो अस्पताल ले जाने की मांग की गई है.

याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डॉक्टर केजे ठाकर (Justice Dr KJ Thakar) और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव (Justice Nalin Kumar Srivastava) की पीठ ने आगरा जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विजय मिश्र को सिविल अस्पताल रेफर करें. उसकी मेडिकल रिपोर्ट 7 नवंबर तक अदालत में प्रस्तुत करें. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न करने पर वह आईजी कारागार के खिलाफ आदेश पारित करने को बाध्य होंगे. कोर्ट का कहना था कि याचिका एक वर्ष से लंबित है. कोर्ट ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अफसोस जताया है.

विजय मिश्र की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी आंख से दिखाई देना लगभग बंद हो गया है. दांत में भी काफी तकलीफ है. जेल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनका इलाज दिल्ली में एम्स या अपोलो अस्पताल में कराने की सलाह दी है. इस संबंध में उन्होंने जेल अधिकारियों को पत्र लिखा था, मगर उनके इलाज की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई. इसके अलावा उनको शुगर व उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियां हैं. शुगर जांच की मशीन भी जेल अधिकारियों ने ले ली है. याचिका में विजय मिश्र ने आशंका जताई है कि यदि उनका इलाज नहीं कराया जाता है तो बहुत जल्द वह पूरी तरीके से आंख की रोशनी खो देंगे.

कोर्ट ने कहा कि याची ने कोई ऐसी मांग नहीं की है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने विजय मिश्र का बेहतर इलाज कराए जाने और इस संबंध में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है.

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