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आजम खान के मामले में 11 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई - आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति, सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई हेतु  11 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है. वहीं सरकारी अधिवक्ता ने आपराधिक मामले में 11 दिसंबर तक इनके खिलाफ उत्पीड़न नहीं किए जाने की बात कही है.

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आजम खान के मामले में 11 दिसंबर को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
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Published : Dec 5, 2019, 7:39 PM IST

प्रयागराजः चुनाव धांधली को लेकर आजम खान के खिलाफ दर्ज आपाराधिक मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट 11 दिसंबर को करेगा. राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से बहस करेंगे, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए.

सरकारी अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि 11 दिसंबर तक आजम खान के खिलाफ कोई प्रतिकूल, उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी. दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने भी मोहम्मद आजम खान के मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्टोडियन प्रॉपर्टी को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला खान के मामले में भी कोर्ट ने 11 दिसंबर सुनवाई की तिथि तय की है. अर्जी पर अधिवक्ता कमरूल हसन सिद्दीकी तथा सफदर काजमी ने बहस की. बता दें कि आजम खां ने 16 मामलो में जमानत अर्जी दाखिल की है.

दर्ज मामलों में से कुछ यतीम खाना की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज हैं, कुछ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के दर्ज है और कुछ मामले मुर्गी और बकरी चोरी को लेकर के दर्ज कराए गए हैं. इन सब 16 मामलों को लेकर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है. जिसकी सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी.

प्रयागराजः चुनाव धांधली को लेकर आजम खान के खिलाफ दर्ज आपाराधिक मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट 11 दिसंबर को करेगा. राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से बहस करेंगे, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए.

सरकारी अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि 11 दिसंबर तक आजम खान के खिलाफ कोई प्रतिकूल, उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी. दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने भी मोहम्मद आजम खान के मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्टोडियन प्रॉपर्टी को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला खान के मामले में भी कोर्ट ने 11 दिसंबर सुनवाई की तिथि तय की है. अर्जी पर अधिवक्ता कमरूल हसन सिद्दीकी तथा सफदर काजमी ने बहस की. बता दें कि आजम खां ने 16 मामलो में जमानत अर्जी दाखिल की है.

दर्ज मामलों में से कुछ यतीम खाना की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज हैं, कुछ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के दर्ज है और कुछ मामले मुर्गी और बकरी चोरी को लेकर के दर्ज कराए गए हैं. इन सब 16 मामलों को लेकर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है. जिसकी सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी.

सांसद आजम खां ,पत्नी तंजीम फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई 11दिसम्बर  को

सरकार ने कहा, नहीं करेंगे दर्ज आपराधिक मामले में उत्पीड़न 


प्रयागराज 5 दिसंबर 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति ,सांसद मोहम्मद आजम खान की अग्रिम  जमानत अर्जी को सुनवाई हेतु  11 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से अनुरोध किया  गया कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से बहस करेंगे। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि 11 दिसंबर तक आजम खान खिलाफ कोई प्रतिकूल,उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जाएगी ।दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर कितने भी मोहम्मद आजम खान के मामले को 11  दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा एवं पुत्रअब्दुल्ला आजम खान के मामले में भी कोर्ट ने 11 दिसंबर सुनवाई की तिथि तय की  है ।अर्जी पर अधिवक्ता कमरूल हसन  सिद्दीकी तथा सफदर काजमी ने बहस की ।आजम खां ने 16 मामलो  में जमानत अर्जी दाखिल  की है। जिसमें से  यतीम खाने पर अवैध कब्जे को लेकर मामले दर्ज हैं, कुछ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के दर्ज है ।कुछ मामले मुर्गी और बकरी चोरी को लेकर के दर्ज कराए गए हैं। इन सब 16 मामलों को लेकर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है ।जिसकी सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
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