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पांच वर्ष की बेटी को मां से छीनने वाले पति हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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Published : Jul 13, 2022, 10:48 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रहने वाले आमिर सुबहान को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आमिर सुबहान को पांच वर्ष की पुत्री हबीबा के साथ 3 अगस्त को कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अंबिकापुर निवासी आमिर सुबहान को नोटिस जारी किया है. एसएसपी प्रयागराज व सरगुजा के सीनियर पुलिस अधिकारी को आमिर सुबहान को पांच वर्ष की पुत्री हबीबा के साथ 3 अगस्त को कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने प्रयागराज में अपने मां-बाप के साथ रह रही कुमारी हबीबा की मां सादिया सुबहानी की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बहस की. उन्होंने कहा कि सादिया व आमिर की शादी 2007 में हुई थी. कुछ साल बाद दोनों में मतभेद हो गया. सादिया 2 फरवरी 2022 को पति को छोड़कर प्रयागराज आ गयी. 23 मई 2022 को पति आमिर प्रयागराज आया और बच्ची हबीबा को उठा ले गया और छत्तीसगढ़ में निवास कर रहा है. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून के तहत मां को नाबालिग लड़की की अभिरक्षा का अधिकार है. इसलिए उसकी बेटी की अवैध निरूद्धि से मुक्त कराया जाए.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अंबिकापुर निवासी आमिर सुबहान को नोटिस जारी किया है. एसएसपी प्रयागराज व सरगुजा के सीनियर पुलिस अधिकारी को आमिर सुबहान को पांच वर्ष की पुत्री हबीबा के साथ 3 अगस्त को कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने प्रयागराज में अपने मां-बाप के साथ रह रही कुमारी हबीबा की मां सादिया सुबहानी की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बहस की. उन्होंने कहा कि सादिया व आमिर की शादी 2007 में हुई थी. कुछ साल बाद दोनों में मतभेद हो गया. सादिया 2 फरवरी 2022 को पति को छोड़कर प्रयागराज आ गयी. 23 मई 2022 को पति आमिर प्रयागराज आया और बच्ची हबीबा को उठा ले गया और छत्तीसगढ़ में निवास कर रहा है. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून के तहत मां को नाबालिग लड़की की अभिरक्षा का अधिकार है. इसलिए उसकी बेटी की अवैध निरूद्धि से मुक्त कराया जाए.

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