प्रयागराजः पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद ने शनिवार को जिला न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ शालिनी विधेय की कोर्ट में अली ने सरेंडर किया. इसके बाद उसकी जमानत अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अली पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. अली अहमद दिसम्बर 2021 में मुदकमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था. इसके बाद से अली अहमद को जिला पुलिस के साथ ही एसटीएफ भी तलाश रही थी. लेकिन माफिया के छोटे बेटे ने यूपी पुलिस के साथ ही यूपी एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
सात महीने बाद किया सरेंडर
अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद के ऊपर करेली थाने में 31 दिसम्बर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था. अली के ऊपर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, धमकाने के साथ ही मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद पुलिस ने उसके और उसके कई साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया था. इस घटना में अतीक अहमद के छोटे बेटे के दो साथी मौके पर पकड़े गए थे, जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था.
वहीं, अली पर यह भी आरोप लगा था कि उसने जेल में बंद अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करके जमीन को उसके नाम करने के लिए धमकाया भी था. साथ ही अतीक अहमद के नाम पर अली ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप है. पुलिस ने इसी मामले में अतीक अहमद और उसके बेटे अली समेत 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
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इसके बाद से पुलिस अली की तलाश में जुटी हुई थी. एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में उसे तलाश रही थी. कोई भी पुलिस टीम अली का पता नहीं लगा सकी और उसने अपनी मर्जी से शनिवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी विधेय के सामने अली के वकीलों ने जमानत अर्जी पेश की. जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए अली को न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया.
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