प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण पर रोक के आदेश में ढील देते हुए अध्यापकों का स्थानांतरण करने की छूट दे दी है. कोर्ट ने इस मामले को दाखिल संशोधन अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है. राकेश कुमार व सात अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है.
कोर्ट ने कहा कि याची गण को अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण पर (उन संस्थाओं में छोड़कर जहां उन्होंने आवेदन किया है ) कोई आपत्ति नहीं है. इसलिए 19 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए स्थानांतरण को कोर्ट ने मंजूरी दे दी. कोर्ट ने कहा कि जिन याची गण ने स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका स्थानांतरण नहीं न किया जाए. जबकि अन्य अध्यापक जो स्थानांतरण चाहते हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकता है.
याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 12 जुलाई 2021 को जारी स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई है. कहा गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित नियमों के विपरीत है तथा रिक्तियों की सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है. ऑनलाइन आवेदन के लिए भी बहुत कम समय दिया गया है. इतने समय में आवेदन करना संभव नहीं है.
इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा व शिक्षा निदेशक को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए 19 अगस्त 2021 को स्थानांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी थी. तब से याचिका अभी लंबित है. इस दौरान ऐसे तमाम से अध्यापक जिन्होंने इसे चुनौती नहीं दी है और स्थानांतरण चाहते हैं. उन्होंने आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याची गण को छोड़कर अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण की छूट दे दी है.
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