लखनऊ: गुजरात की जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता की 28 संपत्तियों को कुर्क करने का डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने ऑर्डर जारी कर दिया है. इसके साथ ही डीएम ने इन संपत्तियों पर प्रशासक की भी नियुक्ति कर दी है. डीएम ने तोता की कुर्क की जाने वाली इन अवैध संपत्तियों का प्रशासक धूमनगंज इंस्पेक्टर को बना दिया है. इसके साथ ही डीएम ने अपने आदेश में 25 अप्रैल तक सभी चिन्हित संपत्तियों को कुर्क कर उसकी रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है.
जुल्फिकार उर्फ तोता का लंबा आपराधिक इतिहास है
गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के खिलाफ करीब 40 मुकदमें दर्ज हैं, जिनमें धूमनगंज, करेली ,खुल्दाबाद के साथ ही आसपास के कई थाने शामिल हैं. धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके में हुई एक हत्या के मामले में गिरफ्तार करने के बाद उसे नैनी जेल भेज दिया गया था, जहां से कुछ समय बाद जेल ट्रांसफर करते हुए उसे फरुखाबाद जेल भेज दिया गया है.
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तोता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कुर्की की कार्रवाई
अतीक अहमद के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ के साथ ही तोता के खिलाफ भी धूमनगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. फिलहाल पुलिस उसी मामले की जांच कर रही थी, जिसके दौरान पुलिस टीम ने तोता की 31 संपत्तियों की जानकारी हासिल की है. गुंडई के दम पर इन संपत्तियों को अर्जित करने की बात पुलिस रिपोर्ट में कही गई, जिसके बाद डीएम ने उसी रिपोर्ट के आधार पर अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है.