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प्रतापगढ़: फसलों के अवशेष जलाने पर वसूला जाएगा जुर्माना - pratapgarh latest news

राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी ने फसल के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है. उन्होंने किसानों को बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसान ऐसा करता पाया गया तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी.

pratapgarh dm.
फसलों के अवशेष जलाने पर अर्थदण्ड की होगी वसूली
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Published : Apr 16, 2020, 7:44 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़: वर्तमान समय में रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य प्रारम्भ है, जिसमें फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने के कारण वातावरण प्रदषित होता है. इसी बाबत जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने किसानों को अवगत कराया कि फसलों के अवशेष को जलाने वाले दोषियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.

फसलों के अवशेषों को जलाना प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने सभी किसानों को अवगत कराया कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फसलों के अपशिष्टों को जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. कृषि अपशिष्टों को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.

15,000 रुपये प्रति घटना होगी वसूली
अर्थदण्ड में कृषि भूमि के क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड 15,000 रूपये प्रति घटना निर्धारित किया गया है. किसान अपनी फसलों के अवशेष को न जलाएं और फसल अवशेषों का कृषि यन्त्रों का प्रयोग करके उचित प्रबन्धन करें. साथ ही मृदा के शुद्ध एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाएं.

सचल दल का किया गया गठन
फसल अवशेष को जलाने से रोकने हेतु उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सचल दल का गठन भी किया गया है. यदि कोई कृषक/ व्यक्ति फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्ट को जलाते हुए पाया जाता है अथवा सेटेलाइट के माध्यम से घटना प्रकाश में आती है तो दोषी व्यक्ति एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

प्रतापगढ़: वर्तमान समय में रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य प्रारम्भ है, जिसमें फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने के कारण वातावरण प्रदषित होता है. इसी बाबत जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने किसानों को अवगत कराया कि फसलों के अवशेष को जलाने वाले दोषियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.

फसलों के अवशेषों को जलाना प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने सभी किसानों को अवगत कराया कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फसलों के अपशिष्टों को जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. कृषि अपशिष्टों को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.

15,000 रुपये प्रति घटना होगी वसूली
अर्थदण्ड में कृषि भूमि के क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड 15,000 रूपये प्रति घटना निर्धारित किया गया है. किसान अपनी फसलों के अवशेष को न जलाएं और फसल अवशेषों का कृषि यन्त्रों का प्रयोग करके उचित प्रबन्धन करें. साथ ही मृदा के शुद्ध एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाएं.

सचल दल का किया गया गठन
फसल अवशेष को जलाने से रोकने हेतु उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सचल दल का गठन भी किया गया है. यदि कोई कृषक/ व्यक्ति फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्ट को जलाते हुए पाया जाता है अथवा सेटेलाइट के माध्यम से घटना प्रकाश में आती है तो दोषी व्यक्ति एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
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