ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में 05 मई तक धारा-144 लागू - प्रतापगढ़ में धारा 144 लागू

यूपी के प्रतापगढ़ मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. धारा 144 जनपद में 05 मई 2020 तक प्रभावी रहेगी.

प्रतापगढ़ समाचार.
05 मई तक धारा-144 लागू.
author img

By

Published : Apr 17, 2020, 2:12 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़: कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. धारा 144 जनपद में 05 मई 2020 तक प्रभावी रहेगी.

निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा. सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना होगा. कोई भी सभा या जुलूस, धार्मिक अनुष्ठान और किसी भी प्रकार का समारोह बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल, अपने भवन और परिसर या छतों पर कंकड़, पत्थर, ईंट, खाली बोतल आदि का संग्रह नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की गंदगी करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से अफवाह नहीं उत्पन्न करेगा और न ही अफवाहों को फैलायेगा. संक्रमित व्यक्तियों के छींकने, खांसने से कोरोना के विषाणु सतह पर गिरते हैं और वहां पर काफी समय तक क्रियाशील रहते हैं. अतः नगर निकाय एवं पंचायत राज संस्थायें सार्वजनिक स्थानों आदि की अच्छी साफ-सफाई करायेंगे और विसंक्रामक दवाओं का छिड़काव करेंगे.

इस कार्य में नगर निकाय एवं पंचायत राज विभाग द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जायेगी. कोविड-19 से जनसमुदाय को बचाव और इसके प्रभावी रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग एवं अन्य समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी व्यक्ति, संगठन एवं समुदाय का किसी प्रकार का हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबन्धित है. चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुये शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे.

विक्रेताओं की दुकानों पर हो सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन

अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी होगी. उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेन्सिग का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और चिकित्सा सेवा एवं सफाई कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

प्रतापगढ़: कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. धारा 144 जनपद में 05 मई 2020 तक प्रभावी रहेगी.

निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा. सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना होगा. कोई भी सभा या जुलूस, धार्मिक अनुष्ठान और किसी भी प्रकार का समारोह बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल, अपने भवन और परिसर या छतों पर कंकड़, पत्थर, ईंट, खाली बोतल आदि का संग्रह नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की गंदगी करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से अफवाह नहीं उत्पन्न करेगा और न ही अफवाहों को फैलायेगा. संक्रमित व्यक्तियों के छींकने, खांसने से कोरोना के विषाणु सतह पर गिरते हैं और वहां पर काफी समय तक क्रियाशील रहते हैं. अतः नगर निकाय एवं पंचायत राज संस्थायें सार्वजनिक स्थानों आदि की अच्छी साफ-सफाई करायेंगे और विसंक्रामक दवाओं का छिड़काव करेंगे.

इस कार्य में नगर निकाय एवं पंचायत राज विभाग द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जायेगी. कोविड-19 से जनसमुदाय को बचाव और इसके प्रभावी रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग एवं अन्य समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही में किसी व्यक्ति, संगठन एवं समुदाय का किसी प्रकार का हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबन्धित है. चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुये शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे.

विक्रेताओं की दुकानों पर हो सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन

अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी होगी. उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेन्सिग का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और चिकित्सा सेवा एवं सफाई कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.