प्रतापगढ़: विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी मोनिका ठाकुर ने सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव निवासी करेटी थाना मानिकपुर की जमानत और रिहाई को मंजूरी दी है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर इस आशय की अंडरटेकिंग दिए जाने पर जमानत पर रिहा किया जाय कि वह प्रत्येक पेशी पर, साक्ष्य एवं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा. इस शर्त के साथ सपा जिलाध्यक्ष की जमानत मंजूर की गई.
बताया गया कि अर्जुन निवासी मानिकपुर की ओर से आरोप लगाया गया है कि आशय 7 अक्टूबर 2021 को जब वह कुंडा से घर लौट रहा था तो एक बड़ी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. इससे उसके सिर पर गम्भीर चोटें आईं. गाड़ी से उतर कर छविनाथ यादव और अन्य 6 आरोपियों ने उसे अपशब्द का प्रयोग कर मुकदमे की पैरवी छोड़ने का दबाव बनाया था.
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अर्जुन को वाहन से कुचलने की धमकी भी दी गई थी. बता दें कि बीते 2 नवंबर को सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ ने कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट से जमानत और रिहाई मिलने की जानकारी के बाद सपा जिलाध्यक्ष के समर्थकों में खुशी का माहौल है.
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