मुजफ्फरनगर: जनपद में गत वर्ष राष्ट्रीय लोकदल के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को एमपी और एमलए कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा का उलंघन करने के मामले में 15 दिन की सजा व सौ रुपये जुर्माने की अपील कोर्ट ने रद्द कर दी है. एडीजे संख्या तीन गोपाल उपाध्याय ने निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के निर्णय को रद कर दिया है.
विधायक अनिल कुमार की ओर से पूर्व डीजीसी व वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर निचली अदालत के निर्णय को चुनोती दी थी. यह कहा था कि निर्णय में कानून की अनदेखी की गई है और यह निर्णय रद होने योग्य है. अपील कोर्ट के जज गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की सजा रद करा दी गई है.
गत 16 मई 2017 को थाना सिविल लाइन के दरोगा बाबूराम की रिपोर्ट पर तत्कालीन सिटी मजिस्टेट मोहम्मद नईम ने कोर्ट में दावा दायर कर अनिल कुमार पर नामांकन भरने के लिए भीड़ जमा करने और निषेधाज्ञा का उलंघन करने का आरोप लगाया था. निचली अदालत ने गत 21 दिसम्बर 2022 को अनिल कुमार को 15 दिन की सजा व एक सौ रुपये का जुर्माना लगाया था. आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को बरी कर दिया गया है.
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