मुजफ्फरनगर: कोतवाली पुलिस ने शेरपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर इमलाख पुत्र इलियास पर सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने उसके द्वारा फर्जी मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्र तैयार कर अवैध रूप से अर्जित किए गए धन से बनाई गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. इसके तहत इमलाख के डी फार्मा कॉलेज और हॉस्पिटल को गैंगस्टर एक्ट में डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया.
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेरपुर निवासी इमलाख द्वारा रुड़की रोड पर बाबा कोचिंग सेंटर के नाम से एक संस्थान चलाया जा रहा था. उस पर धन लेकर फर्जी अंकपत्र और प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले दर्ज हुए थे. उसकी हिस्ट्रीशीट भी कोतवाली में खोली गई है. इसी तरह जालसाजी में धोखाधड़ी से अर्जित धन से इमलाख ने पहले खेती की जमीन खरीदी थी. इसे पुलिस ने कुर्क कर दिया था.
अब जांच में पता लगा है कि इमलाख द्धारा छपार क्षेत्र में वरला बसेड़ा मार्ग पर ग्राम तेजा लीला के जंगल में करोड़ों रुपये की लागत से एक डी फार्मा कॉलेज और चैरिटेबल हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है. जांच के बाद एसएसपी ने गिरोह बंद अधिनियम में करोड़ों रुपये की संपत्ति को कुर्क करने की संस्तुति जिलाधिकारी को की थी. पुलिस की संस्तुति के बाद डीएम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1 ) के अंतर्गत अवैध धन से आयोजित की गई संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे.
एसडीएम सदर और एएसपी के साथ कोतवाली पुलिस ने तेजल खेड़ा के जंगल में करीब 1.30 हेक्टेयर भूमि पर बनाई गई डी फार्मा कॉलेज की विशाल बिल्डिंग और हॉस्पिटल को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया. पुलिस ने यहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया है.
मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर निवासी इमलाख की 25 करोड़ की संपत्ति को 14 (1) अधिनियम के तहत सीज करने की कार्रवाई की गई है. इमलाख पिछले 10 से 15 सालों से शिक्षा विभाग में गलत कामो में सक्रिय चल रहा है. 2017 में भी दबिश देने गई पुलिस पर इमलाख ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर पुलिस वाहनों में आगजनी की थी. बता दें कि, इमलाख पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह नगर कोतवाली से हिस्ट्रीशीटर टॉप 10 अपराधी भी है.