ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई दो-दो साल की कैद

मुजफ्फरनगर अदालत ने लूट और हत्या के दो मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Oct 29, 2022, 9:30 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिला अदालत ने शनिवार को तीन अलग-अलग मामलों में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने लूट और हत्या के दो मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किया है. मामला थाना बुढ़ाना का हैं और जहां सन 1998 में नई बस्ती निवासी सतीश कुमार के भाई नरेंद्र की चार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और जिसमें पुलिस ने ग्राम बिटावदा निवासी संजीव, नरेंद्र, मनोज और पवन को गिरफ्तार किया. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट मे चालान कर दिया था. संजीव को कोर्ट ने दो साल चार माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया और शेष तीनों आरोपी फरार हैं जिनके गैर जमानती वारंट जारी हैं.

वहीं, दूसरा मामला 2018 का है. जब छपार थाना इलाके के गांव रई निवासी कपिल अपने ढाबे पर था, कि रात के समय बदमाशों ने आतंकित कर उसके गल्ले से सवा लाख रूपये लूट लिए थे. इस घटना के एक माह बाद पुलिस ने दो बदमाशों शमीम उर्फ चपटा निवासी लददावाला और आलम निवासी रहमानिया कॉलोनी हाल निवासी कस्बा मीरापुर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था और कोर्ट ने शनिवार को आलम को दो साल तीन माह की सजा और छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया और जबकि शमीम का मुकदमा अभी चल रहा है.

इसके अलावा तीसरा मामला थाना झिंझाना का है और जहां वर्ष 2001 में वादी अरशद निवासी चोंधियारी थाना झिंझाना के चाचा सज्जाद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसी गांव के अरशद, परवेज, जावेद और नजाकत को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट में भी उनका चालान कर दिया गया. गैंगस्टर जज कमलापति ने शनिवार को परवेज को दो साल तीन माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया और शेष आरोपियों पर विचार जारी हैं. ह त्या के केस में पहले ही इन्हे सजा हो चुकी है.

ये भी पढ़ेंः संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, मजदूर की जलकर मौत

मुजफ्फरनगरः जिला अदालत ने शनिवार को तीन अलग-अलग मामलों में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने लूट और हत्या के दो मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किया है. मामला थाना बुढ़ाना का हैं और जहां सन 1998 में नई बस्ती निवासी सतीश कुमार के भाई नरेंद्र की चार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और जिसमें पुलिस ने ग्राम बिटावदा निवासी संजीव, नरेंद्र, मनोज और पवन को गिरफ्तार किया. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट मे चालान कर दिया था. संजीव को कोर्ट ने दो साल चार माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया और शेष तीनों आरोपी फरार हैं जिनके गैर जमानती वारंट जारी हैं.

वहीं, दूसरा मामला 2018 का है. जब छपार थाना इलाके के गांव रई निवासी कपिल अपने ढाबे पर था, कि रात के समय बदमाशों ने आतंकित कर उसके गल्ले से सवा लाख रूपये लूट लिए थे. इस घटना के एक माह बाद पुलिस ने दो बदमाशों शमीम उर्फ चपटा निवासी लददावाला और आलम निवासी रहमानिया कॉलोनी हाल निवासी कस्बा मीरापुर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था और कोर्ट ने शनिवार को आलम को दो साल तीन माह की सजा और छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया और जबकि शमीम का मुकदमा अभी चल रहा है.

इसके अलावा तीसरा मामला थाना झिंझाना का है और जहां वर्ष 2001 में वादी अरशद निवासी चोंधियारी थाना झिंझाना के चाचा सज्जाद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसी गांव के अरशद, परवेज, जावेद और नजाकत को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट में भी उनका चालान कर दिया गया. गैंगस्टर जज कमलापति ने शनिवार को परवेज को दो साल तीन माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया और शेष आरोपियों पर विचार जारी हैं. ह त्या के केस में पहले ही इन्हे सजा हो चुकी है.

ये भी पढ़ेंः संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, मजदूर की जलकर मौत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.