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Muzaffarnagar Court Decision : दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, युवती को दिया था शादी का झांसा - मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Accused Sentenced To Ten Years) सुनाई है. आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 27, 2023, 8:42 PM IST

मुजफ्फरनगर: न्यायालय ने बुधवार को प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में बुधवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

बता दें कि फरवरी 2019 को नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें पीड़ित युवती ने शिकायत की थी कि सुनील उर्फ बंटी नाम के एक युवक ने तीन साल पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते उसे हरिद्वार बुलाया था. वहां आरोपी युवक ने पीड़िता को पत्नी बनाकर रखा था. आरोप था कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके चलते वह गर्भवती हो गई थी. इसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता से रिश्ता तोड़ लिया था.

इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सुनील उर्फ बंटी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. फिर उसको जेल भेज दिया गया था. इस मामले में आज न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया.

इसमें विशेष बात यह है कि तीन साल के दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई. इसमें मेन फैक्ट यह आया कि कंसेंट वैलिड नहीं है. क्योंकि, 14 वर्ष की आयु में इसने इस अपराध को किया. इसमें मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जो बालिकाओं व महिलाओं के साथ दुष्कर्म या कोई अन्य घटना या उत्पीड़न करता है तो त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: मोबाइल चार्ज करने के बहाने घर में घुसा युवक, नाबालिग से किया दुष्कर्म

मुजफ्फरनगर: न्यायालय ने बुधवार को प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में बुधवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

बता दें कि फरवरी 2019 को नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें पीड़ित युवती ने शिकायत की थी कि सुनील उर्फ बंटी नाम के एक युवक ने तीन साल पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते उसे हरिद्वार बुलाया था. वहां आरोपी युवक ने पीड़िता को पत्नी बनाकर रखा था. आरोप था कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके चलते वह गर्भवती हो गई थी. इसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता से रिश्ता तोड़ लिया था.

इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सुनील उर्फ बंटी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. फिर उसको जेल भेज दिया गया था. इस मामले में आज न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया.

इसमें विशेष बात यह है कि तीन साल के दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई. इसमें मेन फैक्ट यह आया कि कंसेंट वैलिड नहीं है. क्योंकि, 14 वर्ष की आयु में इसने इस अपराध को किया. इसमें मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जो बालिकाओं व महिलाओं के साथ दुष्कर्म या कोई अन्य घटना या उत्पीड़न करता है तो त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

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