मुजफ्फरनगरः किशोर के साथ कुकर्म के प्रयास के बाद हत्या मामले में अलग-अलग कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनायी है. इस दौरान कोर्ट ने गैंगस्टरों और लुटेरों पर भी अपना फैसला सुनाया और जुर्माने के साथ कारावास की सजा सुनायी है.
कुकर्म में विफल किशोर के हत्यारे को उम्र कैद
बता दें कि 14 वर्षीय बालक की कुकर्म में विफल होने पर हत्या के मामले में आरोपी सोहन को उम्र कैद और 95 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार छह जुलाई 2010 को थाना नई मंडी में 14 वर्षीय किशोर की कुकर्म में विफल होने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. मामले में आरोपी सोहन उर्फ सोनू को उम्रकैद और 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले की सुनवाई एडीजे-7 पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से एडीजीसी पुष्पेन्द्रसिंह चौधरी ने 13 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की.
कोर्ट ने लुटेरे को सुनाई आठ साल की सजा
साल 2009 में अभियुक्त आबिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर नर्सिंग होम में घुसकर लोगों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया. इस संबंध में थाना शाहपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे. पूरे मामले में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की. जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को एडीजे-6 कोर्ट ने आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी आबिद पुत्र यामीन सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव धनेड़ा का रहने वाला है.
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साल 2019 में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण थाना छपार एवं थाना नई मण्डी पर गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे. उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी. जिसके परिणाम स्वरूप स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट नंबर-5 ने दो गैंगेस्टर नदीम और जाहिद को दो-दो साल की सजा सुनाई. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड भी लगाया.