मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों भाइयों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि 7 जुलाई 2017 को शामली में चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी थी. वहीं, दूसरा युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस मामले में जगतसिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी खेड़ी करमु ने शामली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि उनका बेटा अजय कुमार शामली में महेंद्र कुमार की दुकान पर नौकरी करता था. 7 जुलाई 2017 को अजय कुमार दुकान पर बैठा था और उसी समय महेंद्र कुमार घर पर खाना खाने की बात कहकर दुकान से चले गए थे.
आरोप था कि रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण सिंह वहां पहुंचे और अजय कुमार पर चाकू से हमला बोल दिया था. उन्हें बचाने आए विजय को भी गंभीर घायल कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने विजय को मृत घोषित कर दिया. एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि थाना शामली कोतवाली पुलिस ने रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी की गई.
घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज अशोक कुमार की कोर्ट संख्या पांच में हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सबूत के आधार पर हत्या और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण निवासी शास्त्री नगर नाला पार जिला शामली को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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