मुज़फ्फरनगरः जिले में एक दलित युवक सोनू सोनकर की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले दो भाइयों को आज कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि 20 फरवरी 2016 को थाना नई मंडी के अग्रसेन विहार में मोबाइल की दुकान के पास किसी बात पर कहासुनी होने पर दलित युवक सोनू सोनकर की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी भाई अमित व सचिन को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही दोनों पर दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति के ज़ज़ रजनीश कुमार की कोर्ट में हुई.
बता दें कि 20 फरवरी 2016 को मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी इलाके के अग्रसेन विहार में मोबाइल ठीक कराने गये सोनू सोनकर के साथ कहासुनी होने पर सिर पर हथौड़ा मार दिया गया था. बाद में उसकी मौत हो गई थी. इस घटना में मंगतराम ने मामला दर्ज कराया था और आरोप था कि दोनों भाइयों ने मिलकर सोनू सोनकर पर हथौड़े और सरियों से वार किया था.
सोनू को छुड़ाने आए अनुज और अनिल को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया था और तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां से गंभीर अवस्था में सोनू सोनकर को मेरठ रेफर किया गया था और फिर मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 6 मार्च 2016 को सोनू सोनकर की मृत्यु हो गई थी. आज दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी अनित और उसके भाई सचिन को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी.
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