मुजफ्फरनगर: जिले की अदालत ने आज एक 15 वर्ष पूर्व हुए संजय हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है. वहीं कोर्ट द्वारा चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सभी पर 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
बता दे की संजय की हत्या के मामले में अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. यह मामला 30 जुलाई 2008 का था. थाना भोपा के ग्राम मोरना में गला रेतकर संजय की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए मतीन, शमीम आसिफ व साजिद सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और जांच के बाद सातों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे दस हेमलता त्यागी की कोर्ट में हुई.
वहीं, अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 30 जुलाई 2008 को थाना भोपा के ग्राम मोरना में घर से गए संजय लापता हो गया था और उसका शव खेत मे गर्दन कटा बरामद हुआ था. मृतक के भाई राजेन्द्र ने अज्ञात में मामला दर्ज कराया था और फिर बाद में पुलिस ने सात आरोपियो मतीन, शमीम, आसिफ, साजिद, रियासत, सरफराज, भूरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी.
कोर्ट ने तीन आरोपियों रियासत, सरफराज व भूरा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया, और जबकि अन्य चार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
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