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दलित लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर में दलित लड़की से दुष्कर्म (rape of Dalit girl in Muzaffarnagar) करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा (Life imprisonment to rape accused) सुनाई है. साथ ही 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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दलित लड़की से दुष्कर्म
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 24, 2023, 9:20 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद में 26 जून 2018 को शहर कोतवाली इलाके में एक बारह वर्ष की दलित लडक़ी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी इरशाद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.वहीं, अन्य आरोपी सुमित, दिनेश, आकाश आदि की फाइल अलग हो गई थी. इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई है.

एक अन्य मामले में मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की जलाकर हत्या के मामले में दोषी पति को अदालत ने 12 साल कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सास को दोषमुक्त कर दिया है.

इसे भी पढ़े-पांच साल की बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल की कैद

बता दें कि खतौली थाना के फहीमपुर खुर्द निवासी बंटी की शादी 7 फरवरी 2012 को चरथावल थाना के ज्ञाना माजरा निवासी धीरज के साथ हुई थी. और शादी के बाद से दंपती के बीच मनमुटाव चल रहा था. 20 सितंबर 2016 को ससुराल में बंटी गंभीर रूप से झुलस गई थी. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 29 सितंबर को बंटी की मौत हो गई थी.

इस मामले में मृतका के भाई रामभूल ने दहेज के लिए जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति धीरज और सास कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें साक्ष्यों के अभाव में सास कमलेश को दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, पति धीरज को 12 साल का कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़े-आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मदरसे के मौलवी को आजीवन कारावास, दो महीने पहले हुई थी घटना

मुजफ्फरनगर: जनपद में 26 जून 2018 को शहर कोतवाली इलाके में एक बारह वर्ष की दलित लडक़ी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी इरशाद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.वहीं, अन्य आरोपी सुमित, दिनेश, आकाश आदि की फाइल अलग हो गई थी. इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई है.

एक अन्य मामले में मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की जलाकर हत्या के मामले में दोषी पति को अदालत ने 12 साल कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सास को दोषमुक्त कर दिया है.

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बता दें कि खतौली थाना के फहीमपुर खुर्द निवासी बंटी की शादी 7 फरवरी 2012 को चरथावल थाना के ज्ञाना माजरा निवासी धीरज के साथ हुई थी. और शादी के बाद से दंपती के बीच मनमुटाव चल रहा था. 20 सितंबर 2016 को ससुराल में बंटी गंभीर रूप से झुलस गई थी. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 29 सितंबर को बंटी की मौत हो गई थी.

इस मामले में मृतका के भाई रामभूल ने दहेज के लिए जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति धीरज और सास कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें साक्ष्यों के अभाव में सास कमलेश को दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, पति धीरज को 12 साल का कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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