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मुजफ्फरनगर: अमीन हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बुधवार को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने मामले में शामिल चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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4 आरोपियों को उम्रकैद.
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Published : Feb 5, 2020, 10:10 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिले में फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी (अमीन) की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बुधवार को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने मामले में शामिल चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.

4 आरोपियों को उम्रकैद.

फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी की हत्या
शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली के अनुसार फरवरी 2012 में शामली तहसील में कार्यरत एक राजस्व अधिकारी (अमीन) हरेंद्र की चुनावी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी. हरेंद्र की हत्या फुगाना थाना क्षेत्र में उस वक्त की गई थी, जब वह चुनाव ड्यूटी से घर लौट रहे थे. आरोपी अजित, सूरज, सुनील और अनिल ने राजस्व अधिकारी हरेंद्र की लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने वर्ष 2009 के तीन हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

8 साल बाद आरोपियों को सुनाई गई सजा
अमीन हत्याकांड मामले में 8 साल बाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने बताया कि जुर्माना राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक हरेंद्र के परिजनों को दिए जाएंगे. कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

मुजफ्फरनगरः जिले में फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी (अमीन) की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बुधवार को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने मामले में शामिल चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.

4 आरोपियों को उम्रकैद.

फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी की हत्या
शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली के अनुसार फरवरी 2012 में शामली तहसील में कार्यरत एक राजस्व अधिकारी (अमीन) हरेंद्र की चुनावी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी. हरेंद्र की हत्या फुगाना थाना क्षेत्र में उस वक्त की गई थी, जब वह चुनाव ड्यूटी से घर लौट रहे थे. आरोपी अजित, सूरज, सुनील और अनिल ने राजस्व अधिकारी हरेंद्र की लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इसे भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने वर्ष 2009 के तीन हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

8 साल बाद आरोपियों को सुनाई गई सजा
अमीन हत्याकांड मामले में 8 साल बाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने बताया कि जुर्माना राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक हरेंद्र के परिजनों को दिए जाएंगे. कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

Intro:मुजफ्फरनगर: अमीन हत्याकांड में 4 को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर। बुधवार को मुज़फ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने राजस्व अधिकारी (अमीन) की हत्या के मामले चार आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनायी। दोषियों पर उम्र कैद के अलावा 50-50 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

Body:शासकीय अधिवक्ता के अनुसार फरवरी 2012 में शामली तहसील में कार्यरत एक राजस्व अधिकारी (अमीन) हरेंद्र की चुनावी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। हरेंद्र की हत्या फुगाना थाना क्षेत्र में उस वक्त की गई थी जब वह चुनाव डयूटी से वापस अपने घर लौट रहा था। आरोपी अजित, सूरज, सुनील और अनिल नाम के व्यक्तियों द्वारा राजस्व अधिकारी हरेंद्र की लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 8 साल बाद चारों आरोपियों को मुज़फ्फरनगर की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाते हुए दोषियों पर 50-50 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

Conclusion:शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने बताया कि जुर्माना राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक हरेंद्र के परिजनों को दिए जाएंगे। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है।

बाइट— फ़िरोज अली (शासकीय अधिवक्ता)

अजय चौहान
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