मुजफ्फरनगरः जिले में फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी (अमीन) की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बुधवार को जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने मामले में शामिल चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.
फरवरी 2012 में राजस्व अधिकारी की हत्या
शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली के अनुसार फरवरी 2012 में शामली तहसील में कार्यरत एक राजस्व अधिकारी (अमीन) हरेंद्र की चुनावी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी. हरेंद्र की हत्या फुगाना थाना क्षेत्र में उस वक्त की गई थी, जब वह चुनाव ड्यूटी से घर लौट रहे थे. आरोपी अजित, सूरज, सुनील और अनिल ने राजस्व अधिकारी हरेंद्र की लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी.
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8 साल बाद आरोपियों को सुनाई गई सजा
अमीन हत्याकांड मामले में 8 साल बाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही शासकीय अधिवक्ता फिरोज अली ने बताया कि जुर्माना राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक हरेंद्र के परिजनों को दिए जाएंगे. कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.