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सगे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर के गांव सालाखेड़ी में 2018 में हुई मनोज की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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आरोपी को आजीवन कारावास
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Published : Jun 30, 2022, 11:01 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद स्थित जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का आर्थिक दंड लगाया है. इतना ही नहीं जुर्माना अदा ना करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. आरोपी ने वर्ष 2018 में दो सगे भाइयों के झगड़े में दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई 2018 को तितावी थाना क्षेत्र के गांव सालाखेड़ी में विवाद के चलते दो सगे भाई बॉबी उर्फ सुभाष और बब्लू का अपने ही सगे भाई मनोज से झगड़ा हो गया था, जिसमें बबलू के कहने पर बॉबी उर्फ सुभाष ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक मनोज के बेटे आर्यन ने हत्यारे चाचा बब्लू और बॉबी उर्फ सुभाष पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. जबकि आरोपी बबलू की मौत हो चुकी है. वहीं, गुरुवार को जिला और सत्र न्यायालय ने दूसरे आरोपी बॉबी उर्फ सुभाष को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें- बोर्ड परीक्षा में नकल कराना 3 शिक्षिकाओं को पड़ा भारी, कोर्ट ने 21 साल बाद सुनाई सजा

वहीं, इस मामले में सरकारी अधिवक्ता ललित भारद्धाज ने बताया कि आरोपी को धारा 302 IPC में सजा हुई है. सजा में आजीवन कारावास और दस हजार रूपये का जुर्माना किया गया है. एफआईआर के अनुसार मुकदमा दर्ज कराने वाला वादी आर्यन की बहन ने प्रेम विवाह कर लिया था, जिसकी रंजिश उसके परिवार के बाकि चाचा लोग रखते थे. उसी रंजिश के चलते अभियुक्तगण ने उनके घर में घुसकर हमला किया था, जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गई थी.

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मुजफ्फरनगर: जनपद स्थित जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का आर्थिक दंड लगाया है. इतना ही नहीं जुर्माना अदा ना करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. आरोपी ने वर्ष 2018 में दो सगे भाइयों के झगड़े में दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई 2018 को तितावी थाना क्षेत्र के गांव सालाखेड़ी में विवाद के चलते दो सगे भाई बॉबी उर्फ सुभाष और बब्लू का अपने ही सगे भाई मनोज से झगड़ा हो गया था, जिसमें बबलू के कहने पर बॉबी उर्फ सुभाष ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक मनोज के बेटे आर्यन ने हत्यारे चाचा बब्लू और बॉबी उर्फ सुभाष पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. जबकि आरोपी बबलू की मौत हो चुकी है. वहीं, गुरुवार को जिला और सत्र न्यायालय ने दूसरे आरोपी बॉबी उर्फ सुभाष को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना लगाया है.

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वहीं, इस मामले में सरकारी अधिवक्ता ललित भारद्धाज ने बताया कि आरोपी को धारा 302 IPC में सजा हुई है. सजा में आजीवन कारावास और दस हजार रूपये का जुर्माना किया गया है. एफआईआर के अनुसार मुकदमा दर्ज कराने वाला वादी आर्यन की बहन ने प्रेम विवाह कर लिया था, जिसकी रंजिश उसके परिवार के बाकि चाचा लोग रखते थे. उसी रंजिश के चलते अभियुक्तगण ने उनके घर में घुसकर हमला किया था, जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गई थी.

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