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17 साल पुराने हत्या के मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास - मुजफ्फरनगर कोर्ट की खबरें

मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय ने 17 साल पुराने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित 8 लोगों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 1, 2023, 11:13 PM IST

Updated : Jul 2, 2023, 5:44 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिला न्यायालय ने 17 साल पुराने हत्या के मामले में नामजद नौ आरोपियों को कत्ल का दोषी माना है. शनिवार को एडीजे तीन गोपाल उपाध्याय की कोर्ट द्वारा दो भाइयों सहित आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, 35000 का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला जनपद शामली के थाना कैराना में साल 2006 का है.

गौरतलब है, नरेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या 2006 में मंदिर प्रांगण में हुई थी. इसमें रवि, प्रकाशचंद, वेदप्रकाश घायल हो गए थे. मामले में थाना कैराना में हत्या के मामले में तहरीर दी गई थी. इस मामले की एफआईआर में सुभाष, संजय, रमेश, कमल, रमन, रामकुमार, जुगमेंद्र, अमरनाथ, देवेंद्र को नामजद किया गया था. जबकि एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस मामले में कई साक्ष्य ऐसे थे, जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट कर रहे थे. मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट तीन के समक्ष हुई. सेशन न्यायालय संख्या तीन गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों की कानूनी बहस सुनने के बाद आठ आरोपियों को दोषी करार दिया. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट में नौ आरोपियों को नामजद किया था.. इसमें सभी का एक राय होकर कत्ल करना बताया गया था.

इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 302, 307 व अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में आज सजा सुनाई गई है. इसमें आजीवन कारावास 8 दोषियों को दिया गया है. वहीं, 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है.

यह भी पढे़ं: संजीव जीवा के हत्याकांड के बाद अब विक्की त्यागी के हत्यारोपियों की नहीं होगी व्यक्तिगत पेशी

मुजफ्फरनगर: जिला न्यायालय ने 17 साल पुराने हत्या के मामले में नामजद नौ आरोपियों को कत्ल का दोषी माना है. शनिवार को एडीजे तीन गोपाल उपाध्याय की कोर्ट द्वारा दो भाइयों सहित आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, 35000 का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला जनपद शामली के थाना कैराना में साल 2006 का है.

गौरतलब है, नरेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या 2006 में मंदिर प्रांगण में हुई थी. इसमें रवि, प्रकाशचंद, वेदप्रकाश घायल हो गए थे. मामले में थाना कैराना में हत्या के मामले में तहरीर दी गई थी. इस मामले की एफआईआर में सुभाष, संजय, रमेश, कमल, रमन, रामकुमार, जुगमेंद्र, अमरनाथ, देवेंद्र को नामजद किया गया था. जबकि एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, इस मामले में कई साक्ष्य ऐसे थे, जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट कर रहे थे. मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट तीन के समक्ष हुई. सेशन न्यायालय संख्या तीन गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों की कानूनी बहस सुनने के बाद आठ आरोपियों को दोषी करार दिया. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट में नौ आरोपियों को नामजद किया था.. इसमें सभी का एक राय होकर कत्ल करना बताया गया था.

इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 302, 307 व अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में आज सजा सुनाई गई है. इसमें आजीवन कारावास 8 दोषियों को दिया गया है. वहीं, 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है.

यह भी पढे़ं: संजीव जीवा के हत्याकांड के बाद अब विक्की त्यागी के हत्यारोपियों की नहीं होगी व्यक्तिगत पेशी

Last Updated : Jul 2, 2023, 5:44 PM IST
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