मुजफ्फरनगर : शामली के कैराना में एक विवाद में हुई हत्या के मामले में नौ अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया है. जनपद में सेशन जज एडीजे संख्या तीन गोपाल उपाध्याय ने चार्जशीट मे नामजद नौ आरोपियों को क़त्ल का दोषी माना है. मामला जनपद शामली के थाना कैराना में वर्ष 2006 का है.
एडीजीसी अरुण शर्मा के मुताबिक, मुजफ्फरनगर जनपद के शामली के थाना कैराना में नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति की हत्या मंदिर प्रांगण में हुई थी. इस दौरान रवि, प्रकाशचंद, वेदप्रकाश घायल हुए थे, जिसके बाद एफआईआर में नौ अभियुक्तों सुभाष, संजय, रमेश, कमल, रमन, रामकुमार, जुगमेंद्र, अमरनाथ, देवेंद्र को नामजद किया गया था, जबकि एक अभियुक्त की ट्रायल क़े दौरान मौत हो गयी थी. हत्या की तहरीर थाना कैराना मे दी गयी थी. जिसके बाद पीड़ितों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की थी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सेशन कोर्ट तीन के समक्ष हुई.
सेशन जज एडीजे संख्या तीन गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों की कानूनी बहस सुनने के बाद आठ आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट में नौ आरोपियों को नामजद किया था और जिसमें एक राय होकर क़त्ल करना बताया गया था. मामले में पुलिस ने धारा 302, 307 व अन्य धाराओं मे चार्जशीट दाखिल की थी. जिसके बाद आठ आरोपियों को दोषी करार कर दिया है.