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बहन की हत्या मामले में कोर्ट ने बहन और उसके प्रेमी को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर की एक कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की हत्या करने वाली उसकी बड़ी बहन और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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बहन और प्रेमी को उम्रकैद की सजा
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 25, 2023, 10:41 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद की एक कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में शुक्रवार को बड़ी बहन और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. मुकदमे के अनुसार की 3 फरवरी 2019 को मुजफ्फरनगर के थाना भोराकला क्षेत्र के गांव कपूर गढ़ में बारह वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया गया था. बच्ची हिमांशी के पिता संजय ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. एफआईआर के चार दिन बाद बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर बोरे में बरामद हुआ था. पुलिस ने उस शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम भी कराया था.

शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान प्रकाश में आया कि मृतका हिमांशी की बहन काजल का प्रेम प्रसंग गांव गढ़ी नोआबाद निवासी मोहित के साथ चल रहा था. दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत कि सीडीआर प्राप्त की गई गई थी. शक होने पर काजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल डाला.

इसे भी पढ़े-दो सगे भाइयों की खौफनाक करतूत, पड़ोसी युवक को गला दबाकर मार डाला, अब हुए गिरफ्तार

बाद में जांच में सामने आया था कि काजल और मोहित को हिमांशी ने एक साथ देख लिया था. उनके प्रेम प्रसंग का राज खुलने के डर से दोनों ने सरिया से मार कर हिमांशी की हत्या कर दी थी. इसके बाद काजल ने हिमांशी का शव घर में ही छुपा दिया था. उसके बाद मौका मिलते ही 7 फरवरी को बोरे में बंद कर उसे सड़क पर फेंक दिया था. आज इस घटना में मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निशांत सिंगला द्वारा की गई. इसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद काजल और उसके प्रेमी मोहित को हिमांशी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.


यह भी पढ़े-स्कूल गई दो छात्राएं हुईं लापता, पुलिस की कई टीम तलाश में लगी

मुजफ्फरनगर: जनपद की एक कोर्ट ने 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में शुक्रवार को बड़ी बहन और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. मुकदमे के अनुसार की 3 फरवरी 2019 को मुजफ्फरनगर के थाना भोराकला क्षेत्र के गांव कपूर गढ़ में बारह वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया गया था. बच्ची हिमांशी के पिता संजय ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. एफआईआर के चार दिन बाद बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर बोरे में बरामद हुआ था. पुलिस ने उस शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम भी कराया था.

शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान प्रकाश में आया कि मृतका हिमांशी की बहन काजल का प्रेम प्रसंग गांव गढ़ी नोआबाद निवासी मोहित के साथ चल रहा था. दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत कि सीडीआर प्राप्त की गई गई थी. शक होने पर काजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल डाला.

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बाद में जांच में सामने आया था कि काजल और मोहित को हिमांशी ने एक साथ देख लिया था. उनके प्रेम प्रसंग का राज खुलने के डर से दोनों ने सरिया से मार कर हिमांशी की हत्या कर दी थी. इसके बाद काजल ने हिमांशी का शव घर में ही छुपा दिया था. उसके बाद मौका मिलते ही 7 फरवरी को बोरे में बंद कर उसे सड़क पर फेंक दिया था. आज इस घटना में मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निशांत सिंगला द्वारा की गई. इसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद काजल और उसके प्रेमी मोहित को हिमांशी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.


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