मुजफ्फरनगरः जनपद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दो सगी बहनों को भगाकर उनके साथ रेप किए जाने के एक मामले में गुरुवार को दो दोषियों को सजा सुनाई गई है. नाबालिग से रेप करने के मामले में 18 साल की सजा सुनाई गई है और उसकी बड़ी बहन से रेप किए जाने के मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के चरथावल में 4 साल पहले दो सगी बहनों को भगाकर उनके साथ दो लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. 11 जनवरी 2019 को दोनों सगी बहनें गायब हो गईं थी. इस मामले में पीड़िता के भाई ने 17 जनवरी 2019 को मुजफ्फरनगर के चरथावल मोहल्ला मुर्दा पट्टी के निवासी कृष्णा और राहुल दोनों के खिलाफ अपनी दोनों बहनों के अपहरण किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा दोनों सही बहनों की बरामदगी कर ली थी. इसके बाद बहनों ने आरोप लगाया गया था कि कृष्णा और राहुल उनका अपहरण कर उन्हें हरिद्वार ले गए. हरिद्वारा के एक होटल में उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. उन दोनों बहनों में एक बहन नाबालिग थी. इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के जज रितीश सचदेवा द्वारा की गई है और इस घटना को साबित करने के लिए कोर्ट में अलग-अलग गवाह पेश किए गए थे.
कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राहुल को नाबालिग से रेप के मामले में 18 वर्ष की कैद सुनाई गई है. वहीं, कृष्णा को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ दोनों पर 65-65 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है.
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