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फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

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Published : Nov 24, 2019, 3:43 AM IST

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर उपभोक्ता फोरम ने 26 हजार 710 रुपये का जुर्माना लगाया है.

अभिनेता गोविंदा और जैकी श्राफ पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना.

मुजफ्फरनगर: अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल ने सन 2013-14 में जोड़ों के दर्द से सम्बंधित संधिसुधा नामक तेल ऑनलाइन खरीदा था. इसमें फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने विज्ञापन के माध्यम से 100 प्रतिशत फायदा होने का दावा किया था. साथ ही इसमें फायदा न होने पर 15 दिनों में मनी बैक गारंटी का भी दावा किया गया था.

शिकायतकर्ता के बेटे ने दी जानकारी.

एक महीन का समय जुर्माना राशि चुकाने का
शिकायतकर्ता ब्रजभूषण अग्रवाल के बेटे अभिनव अग्रवाल की माने तो तेल से फायदा न होने पर उन्होंने कम्पनी अधिकारियों से बात कर 13 दिन के अंदर कोरियर के माध्यम से इस तेल को कंपनी को वापस भेज दिया था. पैसे वापसी को लेकर कंपनी द्वारा कोई बात न करने पर पीड़ित ब्रजभूषण अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम में तेल बनाने वाली कंपनी सप्तऋषि आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, तेल बेचने वाली कंपनी टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकल डिस्टीब्यूटर मैक्स कोमिनिकेशन मुजफ्फरनगर, तेल का विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ के खिलाफ जुर्माने का वाद दायर किया था.

इसे भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: नाबालिग बच्चों की शादी पर पंचायत ने सुनाया गांव छोड़ने का फरमान

इसमें कई साल बीत जाने के बाद 15 नवंबर को उपभोक्ता फोरम ने पांचों आरोपियों पर 26 हजार 710 रुपये का जुर्माना घोषित किया. साथ ही यह भी आदेश दिया कि एक माह के अंदर अगर पीड़ित को यह धनराशि नही दी जाती तो आरोपियों को जुर्माना राशि पर 12 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा.

मुजफ्फरनगर: अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल ने सन 2013-14 में जोड़ों के दर्द से सम्बंधित संधिसुधा नामक तेल ऑनलाइन खरीदा था. इसमें फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने विज्ञापन के माध्यम से 100 प्रतिशत फायदा होने का दावा किया था. साथ ही इसमें फायदा न होने पर 15 दिनों में मनी बैक गारंटी का भी दावा किया गया था.

शिकायतकर्ता के बेटे ने दी जानकारी.

एक महीन का समय जुर्माना राशि चुकाने का
शिकायतकर्ता ब्रजभूषण अग्रवाल के बेटे अभिनव अग्रवाल की माने तो तेल से फायदा न होने पर उन्होंने कम्पनी अधिकारियों से बात कर 13 दिन के अंदर कोरियर के माध्यम से इस तेल को कंपनी को वापस भेज दिया था. पैसे वापसी को लेकर कंपनी द्वारा कोई बात न करने पर पीड़ित ब्रजभूषण अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम में तेल बनाने वाली कंपनी सप्तऋषि आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, तेल बेचने वाली कंपनी टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकल डिस्टीब्यूटर मैक्स कोमिनिकेशन मुजफ्फरनगर, तेल का विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ के खिलाफ जुर्माने का वाद दायर किया था.

इसे भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: नाबालिग बच्चों की शादी पर पंचायत ने सुनाया गांव छोड़ने का फरमान

इसमें कई साल बीत जाने के बाद 15 नवंबर को उपभोक्ता फोरम ने पांचों आरोपियों पर 26 हजार 710 रुपये का जुर्माना घोषित किया. साथ ही यह भी आदेश दिया कि एक माह के अंदर अगर पीड़ित को यह धनराशि नही दी जाती तो आरोपियों को जुर्माना राशि पर 12 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा.

Intro:मुजफ्फरनगर: फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्राफ पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
मुजफ्फरनगर: उत्तरप्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर में विज्ञापन करने वाले दो फिल्म अभिनेताओं सहित एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने वाली कम्पनी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उपभोेकता फोरम ने इन सब पर 26710 रूपये का जुर्माना लगाया।
Body:दरअसल मुज़फ्फरनगर के निवासी अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल ने सन 2013 - 14 में जोड़ो के दर्द से सम्बंधित संधिसुधा नामक तेल ऑनलाइन खरीदा था। जिसमे फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने विज्ञापन के माध्यम से 100 % फायदा होने का दावा किया था। साथ ही इसमें फायदा ना होने पर 15 दिनों में मनी बैक गारंटी का दावा किया गया था। शिकायत कर्ता ब्रजभूषण अग्रवाल के पुत्र अभिनव अग्रवाल की माने तो दवाई से फायदा ना होने पर उन्होंने कम्पनी अधिकारियो से बात कर 13 दिन के अंदर कोरियर के माध्यम से इस तेल को कंपनी को वापस भेज दिया गया था। पैसे वापसी को लेकर कंपनी द्वारा कोई बात ना करने पर पीड़ित ब्रजभूषण अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम में तेल बनाने वाली कंपनी सप्तऋषि आयुर्वेद इंस्टीटूट, तेल बेचने वाली कंपनी टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवॉर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकल डिस्टीब्यूटर मैक्स कोमिनिकेशन मुज़फ्फरनगर, तेल का विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ के खिलाफ जुर्माने का वाद दायर किया था। Conclusion:जिसमें कई साल बीत जाने के बाद 15 नवम्बर को उपभोक्ता फोरम ने पांचों आरोपियों पर 26710 रूपये का जुर्माना घोषित किया साथ ही समय सीमा एक माह के अंदर अगर पीड़ित को ये धनराशि ना दे पाने पर आरोपियों को जुर्माना राशि पर 12% का अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।

बाइट— अभिनव अग्रवाल (पीड़ित शिकायतकर्ता का बेटा)

अंकित मित्तल
9719007272
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