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दो साल की सजा के खिलाफ BJP MLA विक्रम सैनी पहुंचे HC, दायर की अपील याचिका

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Published : Nov 3, 2022, 3:46 PM IST

Updated : Nov 3, 2022, 5:12 PM IST

मुजफ्फरनगर के कवाल कांड के बाद हुए दंगे के मामले में हुई दो साल की सजा के चलते भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है.

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BJP MLA Vikram Saini

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) से हुई दो साल की सजा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी (BJP MLA Vikram Saini) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है. मुजफ्फरनगर के कवाल कांड के बाद हुए दंगे के मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत बारह आरोपियों को अदालत ने ग्यारह अक्तूबर को दो-दो साल कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी और विधायक समेत सभी आरोपियों की जमानत अर्जी भी स्वीकृत हो गई थी.

निचली अदालत के फैसले पर विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है और विधायक के अधिवक्ता भारतवीर अहलावत ने बताया कि अपील दायर कर दी है, जल्द ही सुनवाई की तिथि तय हो जाएगी. जिला प्रशासन ने स्थानीय अदालत के फैसले की कॉपी भी शासन को भेज दी है और राजीव शर्मा (डीजीसी) ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि डीएम ऑफिस के माध्यम से विधायक को सजा की कॉपी भेजी गई.

कवाल कांड के बाद 29 अगस्त 2013 को इसी गांव में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे और हिंसा और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने तब पूर्व प्रधान के पति विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ सिखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई और विधायक समेत बारह आरोपियों को धमकी देने के मामले में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और धारा 148 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था.

यह भी पढ़ें- कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले 2 आरोपियों को सुनाई बीस-बीस साल कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) से हुई दो साल की सजा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी (BJP MLA Vikram Saini) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है. मुजफ्फरनगर के कवाल कांड के बाद हुए दंगे के मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत बारह आरोपियों को अदालत ने ग्यारह अक्तूबर को दो-दो साल कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी और विधायक समेत सभी आरोपियों की जमानत अर्जी भी स्वीकृत हो गई थी.

निचली अदालत के फैसले पर विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है और विधायक के अधिवक्ता भारतवीर अहलावत ने बताया कि अपील दायर कर दी है, जल्द ही सुनवाई की तिथि तय हो जाएगी. जिला प्रशासन ने स्थानीय अदालत के फैसले की कॉपी भी शासन को भेज दी है और राजीव शर्मा (डीजीसी) ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि डीएम ऑफिस के माध्यम से विधायक को सजा की कॉपी भेजी गई.

कवाल कांड के बाद 29 अगस्त 2013 को इसी गांव में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे और हिंसा और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने तब पूर्व प्रधान के पति विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ सिखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई और विधायक समेत बारह आरोपियों को धमकी देने के मामले में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और धारा 148 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था.

यह भी पढ़ें- कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले 2 आरोपियों को सुनाई बीस-बीस साल कारावास की सजा

Last Updated : Nov 3, 2022, 5:12 PM IST
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