मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित आठ आरोपियों को बरी कर दिया है और 2016 विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राज्य मंत्री के विरुद्ध कोर्ट में चार्जसीट प्रस्तुत की थी.
सदर विधानसभा पर 2016 में हुए उपचुनाव के दौरान नई मंडी कोतवाली पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नीतीश मलिक के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, पुलिस से मारपीट, तोड़फोड़ और लोक संपत्ति अधिनियम के तहत 10 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस ने मामले की विवेचना कर राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, नितिन मलिक, विकास बिंदल, श्रीमोहन तायल, शोभित गुप्ता और नीतीश मलिक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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इस मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल के समक्ष हुई है. कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं में बहस हुई. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है.
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