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खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव, 5 दिसंबर को होगा मतदान - up news in hindi

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मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव
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Published : Nov 8, 2022, 12:11 PM IST

Updated : Nov 8, 2022, 12:21 PM IST

12:08 November 08

खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव, 5 दिसंबर को होगा मतदान

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव (Khatauli assembly by election) के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों का एलान किया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने बताया कि विधायक विक्रम सिंह को विधायकी से अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 10 नवंबर को अधिसूचना, 17 नवंबर तक नामांकन, 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच, 21 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं. वहीं 5 दिसंबर को मतदान होगा. इसके अलावा 8 दिसंबर को मतगणना होगी. आयोग ने कहा कि इस विधानसभा सीट पर 10 दिसंबर तक उपचुनाव संपन्न हो जाने चाहिए.

बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को मुजफ्फरनगर दंगे में एमपीएमएल कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. कानूनन विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर स्वत: सदन की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है. इस आधार पर सैनी की सदस्यता सजा वाले दिन से समाप्त मानी गई थी. हालांकि विधानसभा सचिवालय ने इस पर न्याय विभाग से राय मांगी थी. (up news in hindi)

ये भी पढ़े- झांसी रेलवे स्टेशन के पास टूटा रेलवे ट्रैक, पटरी से उतरी मालगाड़ी

12:08 November 08

खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव, 5 दिसंबर को होगा मतदान

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव (Khatauli assembly by election) के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों का एलान किया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने बताया कि विधायक विक्रम सिंह को विधायकी से अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 10 नवंबर को अधिसूचना, 17 नवंबर तक नामांकन, 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच, 21 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं. वहीं 5 दिसंबर को मतदान होगा. इसके अलावा 8 दिसंबर को मतगणना होगी. आयोग ने कहा कि इस विधानसभा सीट पर 10 दिसंबर तक उपचुनाव संपन्न हो जाने चाहिए.

बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को मुजफ्फरनगर दंगे में एमपीएमएल कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. कानूनन विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर स्वत: सदन की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है. इस आधार पर सैनी की सदस्यता सजा वाले दिन से समाप्त मानी गई थी. हालांकि विधानसभा सचिवालय ने इस पर न्याय विभाग से राय मांगी थी. (up news in hindi)

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Last Updated : Nov 8, 2022, 12:21 PM IST
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