मुजफ्फरनगर: जनपद की एक अदालत ने दो महिलाओं के हत्या के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा और दस दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. मामला थाना कांधला जनपद शामली का है.
दर्ज केस के अनुसार 20 सितंबर 2010 को ग्राम मंगलोरा थाना झिंझाना निवासी वीरसेन अपनी ससुराल ग्राम किंवाना थाना कांधला आया हुआ था. शाम पांच बजे के करीब वीरसेन की पत्नी राजेश व सास रणधीरी खेत से घर आ रही थी. दोनों के घर के नजदीक पहुंचने पर पड़ोसी काला, सोनू, नरेश, सुरेश, रामनिवास व देशपाल उर्फ़ मोटा ने जान से मारने का प्रयास करते हुए मारपीट की. इसके बाद सभी ने आरोपियों ने मिलकर वीरसेन की पत्नी राजेश और सास रणधीरी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था.
वादी वीरसेन की शिकात पर कांधला थाना में पुलिस ने अभियोग दर्ज किया और तफ्तीश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सुशील दुबे ने हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. उस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों का गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया. लेकिन इस दोहरे हत्याकांड के सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए है. इसके बाद गैंगस्टर के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को सजा सुनाई है. जो दोषी जमानत पर बाहर थे, उन सभी को न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है. जिसमें 6 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.