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पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद - हत्या के दोषियों को सजा

मुजफ्फरनगर के शामली के गांव सिलावर में पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन जज रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में चल रही थी.

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Published : Jul 10, 2023, 10:11 PM IST

मुजफ्फरनगर : जनपद की एक कोर्ट ने बुजुर्ग की पीट-पीटकर गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को दस साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने तीनों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषियों में दो सगे भाई हैं. हत्याकांड के छह साल बाद मामले में कोर्ट का फैसला आया है.

बता दें कि जनपद शामली के गांव सिलावर में 2016 में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिलावर निवासी अमित कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 9 मार्च 2016 को उसके पिता घर पर मौजूद थे. गांव के ही रोशन और शेखर पुत्रगण जयपाल और पप्पू पुत्र बेगराज ने उसके पिता मांगेराम के साथ मारपीट की थी. इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई थी. इससे वह जमीन पर गिर गए थे. तेजी से जमीन से सिर टकरा गया था. इससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी.

यह भी पढ़ें : पासपोर्ट के लिए पांच हजार की रिश्वत लेते दो कर्मचारी सीबीआई ने दबोचे

परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. इस दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन जज रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में चल रही थी. सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद रोशन, शेखर व पप्पू को मांगेराम की गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है. इसमें कोर्ट ने तीनों दोषियों को दस दस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर 40-40 हजार का रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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मुजफ्फरनगर : जनपद की एक कोर्ट ने बुजुर्ग की पीट-पीटकर गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को दस साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने तीनों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषियों में दो सगे भाई हैं. हत्याकांड के छह साल बाद मामले में कोर्ट का फैसला आया है.

बता दें कि जनपद शामली के गांव सिलावर में 2016 में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिलावर निवासी अमित कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 9 मार्च 2016 को उसके पिता घर पर मौजूद थे. गांव के ही रोशन और शेखर पुत्रगण जयपाल और पप्पू पुत्र बेगराज ने उसके पिता मांगेराम के साथ मारपीट की थी. इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई थी. इससे वह जमीन पर गिर गए थे. तेजी से जमीन से सिर टकरा गया था. इससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी.

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परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. इस दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन जज रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में चल रही थी. सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद रोशन, शेखर व पप्पू को मांगेराम की गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है. इसमें कोर्ट ने तीनों दोषियों को दस दस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने तीनों पर 40-40 हजार का रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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