मुजफ्फरनगर : एक बुजुर्ग की गैर इरादतन हत्या किए जाने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन सगे भाइयों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है. तीनों दोषियों पर 13-13 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने तीन साल पहले मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी में एक व्यक्ति को पीट-पीटकर घायल कर दिया गया था. कुछ दिन बाद उसकी मौत ही गई थी.
मकान के छज्जे को लेकर हुआ था विवाद : भोकरहेड़ी कस्बे में शिवचरण ने मकान का निर्माण कराया था. उसकी छजली को लेकर पड़ोसियों से विवाद था. मकान निर्माण के 6 महीने बाद 26 फरवरी 2020 को मकान की छजली को लेकर फिर विवाद हो गया था. वहीं उसके पड़ोसियों हरेंद्र, संजय और अनित पुत्रगन बृजपाल ने गाली गलौज करते हुए शिवचरण की भतीजी स्वाति के साथ मारपीट की गई थी. स्वाति अपनी जान बचाकर छत पर चली गई थी और वहां पर उसके पिता शिवचरण खाना खा रहे थे. उन्होंने जब स्वाति से मारपीट का विरोध किया तो तीनों आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें धक्का देकर लेंटर पर फेंक दिया था. इससे वह गंभीर घायल हो गए थे और इसमें 29 फरवरी 2020 को घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया था.
इलाज के दौरान हुई थी मौत : घटना के बारह दिन बाद घायल शिवचरण की मौत हो गई थी. उसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह शाकिर हसन ने की है. गैर इरादतन हत्या के मामले में तीनों भाइयों को दोषी ठहराते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई है और तीनों पर 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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