ETV Bharat / state

सावधान! स्टेशन और ट्रेन में गलती से भी न करें यह काम, नहीं तो कटेगा चालान - चंदौली समाचार

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ट्रेन, रेलवे स्टेशन, परिसर में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने की दिशा में आरपीएफ चालान और विधिक कार्रवाई करेगी.

दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन चंदौली.
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन चंदौली.
author img

By

Published : Nov 19, 2020, 6:15 AM IST

चंदौलीः कोविड के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग कोविड गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में रेलवे सख्ती की तैयारी में है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ट्रेन, रेलवे स्टेशन, परिसर में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसे सभी यात्रियों से पालन करने की अपील के साथ ही चेतावनी दी है. गाइडलाइन का पालन न करने की दिशा में आरपीएफ चालान और विधिक कार्रवाई करेगी.

  • मास्क नहीं पहनना या फिर उसे सही तरीके से नहीं पहनना.
  • उचित दूरी का पालन नहीं करना.
  • कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद ट्रेन, स्टेशन या परिसर में प्रवेश करना.
  • कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने से पूर्व ही ट्रेन में सफर, रेलवे स्टेशन या परिसर में प्रवेश करना.
  • रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद ट्रेन में सवार होना.
  • सार्वजनिक स्थान पर थूकना या जानबूझकर पेशाब अथवा शौच करना.
  • ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में गंदगी फैलाती हों या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती हों.
  • कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना.
  • ऐसी कोई भी गतिविधि या चूक जिसके कारण कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिलने की आशंका हो.

कोरोना काल में इन गलतियों पर होगी कार्रवाई
इन सभी कृत्यों, चूक या लापरवाही से कोरोना वायरस के फैलने में मदद मिलने की आशंका है. रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं में इनसे खतरा हो सकता है. इसलिए ऐसी किसी भी चूक या नियमों की उपेक्षा अथवा लापरवाही के लिए, जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान है. ऐसे में जाने अनजाने इन गलतियों से बचे और कोविड संक्रमण को फैलने से रोकें.

चंदौलीः कोविड के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग कोविड गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में रेलवे सख्ती की तैयारी में है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ट्रेन, रेलवे स्टेशन, परिसर में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसे सभी यात्रियों से पालन करने की अपील के साथ ही चेतावनी दी है. गाइडलाइन का पालन न करने की दिशा में आरपीएफ चालान और विधिक कार्रवाई करेगी.

  • मास्क नहीं पहनना या फिर उसे सही तरीके से नहीं पहनना.
  • उचित दूरी का पालन नहीं करना.
  • कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद ट्रेन, स्टेशन या परिसर में प्रवेश करना.
  • कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने से पूर्व ही ट्रेन में सफर, रेलवे स्टेशन या परिसर में प्रवेश करना.
  • रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद ट्रेन में सवार होना.
  • सार्वजनिक स्थान पर थूकना या जानबूझकर पेशाब अथवा शौच करना.
  • ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में गंदगी फैलाती हों या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती हों.
  • कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना.
  • ऐसी कोई भी गतिविधि या चूक जिसके कारण कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिलने की आशंका हो.

कोरोना काल में इन गलतियों पर होगी कार्रवाई
इन सभी कृत्यों, चूक या लापरवाही से कोरोना वायरस के फैलने में मदद मिलने की आशंका है. रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं में इनसे खतरा हो सकता है. इसलिए ऐसी किसी भी चूक या नियमों की उपेक्षा अथवा लापरवाही के लिए, जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान है. ऐसे में जाने अनजाने इन गलतियों से बचे और कोविड संक्रमण को फैलने से रोकें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.