ETV Bharat / state

सीओ से बदसलूकी मामले सपा विधायक को बड़ा झटका, MP MLA कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

चंदौली के सकलडीहा से सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को पुलिस से बदसलूकी करना महंगा पड़ रहा है. जहां उनकी अग्रिम जमानत याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया. जिसके बाद उन्होंने चंदौली जनपद न्यायधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल की है.

सीओ से बदसलूकी मामले सपा विधायक को बड़ा झटका.
सीओ से बदसलूकी मामले सपा विधायक को बड़ा झटका.
author img

By

Published : Dec 16, 2021, 6:45 AM IST

चन्दौली: पुलिस से बदसलूकी मामले में समाजवादी पार्टी के सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को बड़ा झटका लगा है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने खारिज कर दी है. इसके बाद उन्होंने चंदौली जनपद न्यायधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल की है. जिसके बाद विधायक पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

दरअसल, प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रभु नारायण सिंह यादव के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने उन्हें कोई राहत न देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद उन्होंने चंदौली के जनपद न्यायाधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है. जिला जज की कोर्ट में डाली गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.

5 दिसंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई थी. इस दौरान विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने वहां के पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी. इसी मामले को लेकर चंदौली जिले के बलुआ थाने में 150 समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में प्रभु नारायण सिंह यादव पुलिस के निशाने पर हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अंडरग्राउंड है. उन्हें डर है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उन्हें कम से कम 4-5 दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है. इसीलिए वह जमानत याचिका दाखिल करके अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं.

गौरतलब है कि इस घटना में शामिल पूर्व जिला अध्यक्ष बलिराम यादव समेत 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जिनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए तीसरे दिन जमानत मिली.

इसे भी पढे़ं- मुंशी सोनकर हत्याकांड : सकलडीहा विधायक के बयान के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप

चन्दौली: पुलिस से बदसलूकी मामले में समाजवादी पार्टी के सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को बड़ा झटका लगा है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने खारिज कर दी है. इसके बाद उन्होंने चंदौली जनपद न्यायधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल की है. जिसके बाद विधायक पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

दरअसल, प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रभु नारायण सिंह यादव के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने उन्हें कोई राहत न देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद उन्होंने चंदौली के जनपद न्यायाधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है. जिला जज की कोर्ट में डाली गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.

5 दिसंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई थी. इस दौरान विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने वहां के पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी. इसी मामले को लेकर चंदौली जिले के बलुआ थाने में 150 समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में प्रभु नारायण सिंह यादव पुलिस के निशाने पर हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अंडरग्राउंड है. उन्हें डर है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उन्हें कम से कम 4-5 दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है. इसीलिए वह जमानत याचिका दाखिल करके अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं.

गौरतलब है कि इस घटना में शामिल पूर्व जिला अध्यक्ष बलिराम यादव समेत 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जिनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए तीसरे दिन जमानत मिली.

इसे भी पढे़ं- मुंशी सोनकर हत्याकांड : सकलडीहा विधायक के बयान के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.