चन्दौली: पुलिस से बदसलूकी मामले में समाजवादी पार्टी के सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को बड़ा झटका लगा है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने खारिज कर दी है. इसके बाद उन्होंने चंदौली जनपद न्यायधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल की है. जिसके बाद विधायक पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
दरअसल, प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रभु नारायण सिंह यादव के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने उन्हें कोई राहत न देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद उन्होंने चंदौली के जनपद न्यायाधीश के यहां एक और जमानत याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है. जिला जज की कोर्ट में डाली गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.
5 दिसंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई थी. इस दौरान विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने वहां के पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी. इसी मामले को लेकर चंदौली जिले के बलुआ थाने में 150 समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में प्रभु नारायण सिंह यादव पुलिस के निशाने पर हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अंडरग्राउंड है. उन्हें डर है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उन्हें कम से कम 4-5 दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है. इसीलिए वह जमानत याचिका दाखिल करके अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं.
गौरतलब है कि इस घटना में शामिल पूर्व जिला अध्यक्ष बलिराम यादव समेत 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जिनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए तीसरे दिन जमानत मिली.
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