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चंदौली में किन-किन वस्तुओं को मिली लॉकडाउन में छूट, यहां जानिए

देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ वस्तुओं और सेवाओं में छूट देने की बात कही थी. इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लेने का अधिकार सभी जिलाधिकारियों को सौंपा. चंदौली जिले में मिलने वाले छूट के बारे में जिलाधिकारी ने बताया.

नवनीत सिंह चहल
नवनीत सिंह चहल
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Published : Apr 20, 2020, 5:29 PM IST

चन्दौली: कोरोना वायरस से बचाव को लेकर घोषित लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर छूट देने की बात कही जा रही थी. इस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया था. इसके मद्देनजर डीएम चन्दौली नवनीत सिंह चहल ने जिले में धारा 144 को जारी रखते हुए मामूली छूट दी है.

लॉकडाउन में इन्हें मिली छूट-

  • मत्स्य उद्योग जिसमें फीडिंग व रखरखाव, प्रसंस्करण, पैकेजिंग बिक्री और विपरण, हैचरिंग, चारा संयंत्र व इससे संबंधित कृषकों का आवागमन को छूट दी गई.
  • पशुपालन संबंधी गतिविधियों जैसे दूध और दूध उत्पादों का संग्रहण बिक्री और पोल्ट्री फार्म व पशुधन गतिविधियों का संचालन, पशु आहार, गौशालाओं के संचालन को छूट दी गई है.
  • मनरेगा के अंतर्गत कार्य सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क के साथ छूट मिलेगी.
  • सरकारी मान्यता प्राप्त जनसेवा सेवा केंद्र, कोरियर सेवा, निजी सुरक्षा सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सरकारी कार्य के लिए डेटा कॉल सेंटर की छूट मिली है.
  • इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मेकेनिक, बढ़ई को भी आवश्यक सावधानियां के अनिवार्य पालन की दशा में प्रतिबंध से छूट दी गई है.
  • जनपद में संचालित उद्योग/ व्यापार को विशेष परिस्थितियों में छूट दी सकती है, जिसके बाद उसका संचालन किया जाएगा.
  • इसके अलावा पूर्व की भांति डॉक्टर, क्लीनिक, सभी निजी अस्पताल पैथोलॉजी, लैब, दवाइयों की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.

लॉकडाउन में इनपर प्रतिबंध जारी-

  • लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे.
  • सभी निजी दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, साइकिल का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा.
  • आवश्यक सेवाओं की किसी को आवश्यकता होगी तो वह अपने मोहल्ले स्थित दुकान से ही सामान खरीदेगा. वह इसके लिए कोई वाहन प्रयोग नहीं करेगा.
  • सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट या होटल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
  • सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, खाने पीने की वस्तुएं चाट, स्नैक्स की दुकानें, ठेले फल व सब्जी को छोड़कर तंबाकू, गुटका, पान चाय की दुकानें बंद रहेंगी.
  • फल,सब्जी, दूध, अनाज, किराना, जनरल स्टोर, पोल्ट्री व अंडे की दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक ही खुलेंगे.
  • होलसेल मंडी में केवल रिटेल सप्लायर को ही बिक्री होगी. लेकिन वह भी किसी ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचेंगे. समस्त दुकानदार तथा ग्राहक एक दूसरे से एक से डेढ़ मीटर की दूरी बनाए रखेंगे.
  • आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले अन्य रिटेल जैसे कृषि, संबंधित बीज संयंत्र, रसायन और उर्वरक की दुकानें पोल्ट्री फीड, पशु चारे की दुकानें भी प्रतिदिन 8:00 से 11:00 तक ही खुलेंगे.
  • आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जैसे दूध, रसोई गैस, राशन, फल,सब्जी, प्रतिदिन शाम 6 बजे तक चल सकती है.
  • किसी भी दुकान या मंडी में कोई भी ग्राहक एक दूसरे से डेढ़ मीटर तक दूरी पर केवल लाइन में खड़े होकर सामान खरीदेंगे. यदि सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन नहीं करते हैं. तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.
  • यहीं नहीं इन सभी व्यवस्था से जुड़ी रिटेल व थोक दुकानों के कर्मचारी व वाहन को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
  • इस दौरान इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पूरी तरह सील रहेंगे.
  • सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को ही छूट होगी.
  • लॉकडाउन के दौरान इन नियमों का पालन ना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं आईपीसी एक्ट 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

इसे भी पढ़ें- कानपुर: मदरसे में पढ़ने वाले 6 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव, इलाके को किया गया सील

चन्दौली: कोरोना वायरस से बचाव को लेकर घोषित लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर छूट देने की बात कही जा रही थी. इस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया था. इसके मद्देनजर डीएम चन्दौली नवनीत सिंह चहल ने जिले में धारा 144 को जारी रखते हुए मामूली छूट दी है.

लॉकडाउन में इन्हें मिली छूट-

  • मत्स्य उद्योग जिसमें फीडिंग व रखरखाव, प्रसंस्करण, पैकेजिंग बिक्री और विपरण, हैचरिंग, चारा संयंत्र व इससे संबंधित कृषकों का आवागमन को छूट दी गई.
  • पशुपालन संबंधी गतिविधियों जैसे दूध और दूध उत्पादों का संग्रहण बिक्री और पोल्ट्री फार्म व पशुधन गतिविधियों का संचालन, पशु आहार, गौशालाओं के संचालन को छूट दी गई है.
  • मनरेगा के अंतर्गत कार्य सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क के साथ छूट मिलेगी.
  • सरकारी मान्यता प्राप्त जनसेवा सेवा केंद्र, कोरियर सेवा, निजी सुरक्षा सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सरकारी कार्य के लिए डेटा कॉल सेंटर की छूट मिली है.
  • इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मेकेनिक, बढ़ई को भी आवश्यक सावधानियां के अनिवार्य पालन की दशा में प्रतिबंध से छूट दी गई है.
  • जनपद में संचालित उद्योग/ व्यापार को विशेष परिस्थितियों में छूट दी सकती है, जिसके बाद उसका संचालन किया जाएगा.
  • इसके अलावा पूर्व की भांति डॉक्टर, क्लीनिक, सभी निजी अस्पताल पैथोलॉजी, लैब, दवाइयों की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.

लॉकडाउन में इनपर प्रतिबंध जारी-

  • लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे.
  • सभी निजी दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, साइकिल का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा.
  • आवश्यक सेवाओं की किसी को आवश्यकता होगी तो वह अपने मोहल्ले स्थित दुकान से ही सामान खरीदेगा. वह इसके लिए कोई वाहन प्रयोग नहीं करेगा.
  • सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट या होटल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
  • सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, खाने पीने की वस्तुएं चाट, स्नैक्स की दुकानें, ठेले फल व सब्जी को छोड़कर तंबाकू, गुटका, पान चाय की दुकानें बंद रहेंगी.
  • फल,सब्जी, दूध, अनाज, किराना, जनरल स्टोर, पोल्ट्री व अंडे की दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक ही खुलेंगे.
  • होलसेल मंडी में केवल रिटेल सप्लायर को ही बिक्री होगी. लेकिन वह भी किसी ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचेंगे. समस्त दुकानदार तथा ग्राहक एक दूसरे से एक से डेढ़ मीटर की दूरी बनाए रखेंगे.
  • आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले अन्य रिटेल जैसे कृषि, संबंधित बीज संयंत्र, रसायन और उर्वरक की दुकानें पोल्ट्री फीड, पशु चारे की दुकानें भी प्रतिदिन 8:00 से 11:00 तक ही खुलेंगे.
  • आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जैसे दूध, रसोई गैस, राशन, फल,सब्जी, प्रतिदिन शाम 6 बजे तक चल सकती है.
  • किसी भी दुकान या मंडी में कोई भी ग्राहक एक दूसरे से डेढ़ मीटर तक दूरी पर केवल लाइन में खड़े होकर सामान खरीदेंगे. यदि सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन नहीं करते हैं. तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.
  • यहीं नहीं इन सभी व्यवस्था से जुड़ी रिटेल व थोक दुकानों के कर्मचारी व वाहन को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
  • इस दौरान इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पूरी तरह सील रहेंगे.
  • सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को ही छूट होगी.
  • लॉकडाउन के दौरान इन नियमों का पालन ना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं आईपीसी एक्ट 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

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