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ग्राम प्रधान पर लगा जबरन मछली मारने का आरोप, गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज

चंदौली कंदवा थाना क्षेत्र के ओयरचक ग्राम पंचायत का है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा पट्टे के तालाब से जबरन मछली मारकर बेचने का आरोप लगाया गया है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गयी है.

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ग्राम प्रधान जय शंकर सिंह
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Published : Jun 16, 2022, 2:26 PM IST

चंदौलीः जिले में प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है. जहां कंदवा थाना क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा पट्टे के तालाब से जबरन मछली मारकर बेचने का आरोप लगाया गया है. मामले में ग्राम प्रधान समेत छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की पुलिस जांच कर रही है.



मामला कंदवा थाना क्षेत्र के ओयरचक ग्राम पंचायत का है. जहां दीपक कुमार सिंह द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि उन्हें गांव स्थित तालाब की मछली मारने संबंधित आदेश बीते 12 मई को उपजिलाधिकारी चंदौली द्वारा दिया गया था. इसके साथ ही मछली बेचने की प्राप्त धनराशि को ग्रामसभा के संचित कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया था. इसी बीच बीते 28 मई को ग्राम प्रधान जय शंकर सिंह अपने परिवार के लोगों और कुझ अज्ञात लोगों के साथ तालाब से 30 से 40 कुंतल मछली मारकर बाजार में बेच दिया.

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इस दौरान पीड़ित पक्ष द्वारा मना करने पर ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ गाली-गलौज व लाठी-डंडा लेकर मारपीट और जान से मारने के लिए उतारू हो गए. इसके बाद वह यूपी-112 को डायल कर बुलाया. इसमें वह मछली मारने से संबंधित उपजिलाधिकारी चंदौली को प्रार्थना-पत्र भी दिया. दीपक की तहरीर पर कंदवा पुलिस ने ग्राम प्रधान जय शंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी धारा-504, 506, 120बी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-3 व 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई.


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चंदौलीः जिले में प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है. जहां कंदवा थाना क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा पट्टे के तालाब से जबरन मछली मारकर बेचने का आरोप लगाया गया है. मामले में ग्राम प्रधान समेत छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की पुलिस जांच कर रही है.



मामला कंदवा थाना क्षेत्र के ओयरचक ग्राम पंचायत का है. जहां दीपक कुमार सिंह द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि उन्हें गांव स्थित तालाब की मछली मारने संबंधित आदेश बीते 12 मई को उपजिलाधिकारी चंदौली द्वारा दिया गया था. इसके साथ ही मछली बेचने की प्राप्त धनराशि को ग्रामसभा के संचित कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया था. इसी बीच बीते 28 मई को ग्राम प्रधान जय शंकर सिंह अपने परिवार के लोगों और कुझ अज्ञात लोगों के साथ तालाब से 30 से 40 कुंतल मछली मारकर बाजार में बेच दिया.

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इस दौरान पीड़ित पक्ष द्वारा मना करने पर ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ गाली-गलौज व लाठी-डंडा लेकर मारपीट और जान से मारने के लिए उतारू हो गए. इसके बाद वह यूपी-112 को डायल कर बुलाया. इसमें वह मछली मारने से संबंधित उपजिलाधिकारी चंदौली को प्रार्थना-पत्र भी दिया. दीपक की तहरीर पर कंदवा पुलिस ने ग्राम प्रधान जय शंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी धारा-504, 506, 120बी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-3 व 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई.


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