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Chandauli news : महिला की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चंदौली में 10 साल पहले महिला की हत्या (Chandauli woman murder) को लेकर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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Chandauli woman murder case
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 26, 2023, 10:35 PM IST

चंदौली: जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल पहले घर में घुसकर महिला का गला दबा कर हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मुकदमे के अनुसार, अगस्त 2013 में धीना थाना क्षेत्र के रीठा गांव निवासी वीरेंद्र राय की पत्नी अंजली राय की हत्या कर दी गयी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के मृत्यु की पुष्टि गला दबाने से हुई थी. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही थी. जिसमें प्राथमिक तौर पर अभियुक्त मेहरबान पुत्र बेचई और दो अन्य हिसामुद्दीन उर्फ मुर्तजा और इम्तियाज का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने विवेचना में मेहरबान के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की.

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पुलिस जांच में हत्या की वजह चौंकाने वाली सामने आई. मेहरबान ने पहले मृतका के घर पर बतौर मजदूर खेत खलिहान का काम देखता था. जिसे घटना से कुछ दिन पूर्व ही काम से हटा दिया गया था. इसी बात से नाराज होकर बदले की भावना से अंजली राय की गला दबाकर हत्या कर दी. इस पर सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है.


इस बारे में एडीजीसी राजकुमार पांडेय ने बताया कि 10 साल पूर्व हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मेहरबान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 20 हजार जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा दो अन्य अभियुक्तों हिसामुद्दीन और इम्तियाज के खिलाफ दोबारा ट्रायल का आदेश दिया गया है. जिसमें हिसामुद्दीन की मौत हो चुकी है.

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चंदौली: जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल पहले घर में घुसकर महिला का गला दबा कर हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मुकदमे के अनुसार, अगस्त 2013 में धीना थाना क्षेत्र के रीठा गांव निवासी वीरेंद्र राय की पत्नी अंजली राय की हत्या कर दी गयी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के मृत्यु की पुष्टि गला दबाने से हुई थी. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही थी. जिसमें प्राथमिक तौर पर अभियुक्त मेहरबान पुत्र बेचई और दो अन्य हिसामुद्दीन उर्फ मुर्तजा और इम्तियाज का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने विवेचना में मेहरबान के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की.

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पुलिस जांच में हत्या की वजह चौंकाने वाली सामने आई. मेहरबान ने पहले मृतका के घर पर बतौर मजदूर खेत खलिहान का काम देखता था. जिसे घटना से कुछ दिन पूर्व ही काम से हटा दिया गया था. इसी बात से नाराज होकर बदले की भावना से अंजली राय की गला दबाकर हत्या कर दी. इस पर सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है.


इस बारे में एडीजीसी राजकुमार पांडेय ने बताया कि 10 साल पूर्व हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मेहरबान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 20 हजार जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा दो अन्य अभियुक्तों हिसामुद्दीन और इम्तियाज के खिलाफ दोबारा ट्रायल का आदेश दिया गया है. जिसमें हिसामुद्दीन की मौत हो चुकी है.

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