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इलिया गौशाला निर्माण में गबन का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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Published : Apr 20, 2023, 10:53 PM IST

चंदौली गौशाला निर्माण में धनराशि गबन के मामले में इलिया ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, वीडीओ और आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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चंदौली: जनपद न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को पुलिस ने इलिया गौशाला निर्माण की धनराशि गबन करने के मामले में ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, वीडीओ समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है. मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों में हड़कंप मच गया है.

इलिया कस्बा निवासी पिंटू गुप्ता का आरोप है कि मनरेगा कंट्रक्शन के तहत ग्राम पंचायत इलिया में 2021-22 में गौशाला निर्माण हेतु 12 लाख 92 हजार 285 रुपये का स्टीमेट मिला था. उनके द्वारा 9 मार्च 2021 को गौशाला निर्माण हेतु शासन को पत्र भेजा गया था. जिसमें उन्हें गौशाला निर्माण हेतु 95 हजार 782.77 रुपये 29 मार्च 2022 को स्वीकृत हुआ. जिसे लाभार्थी के खाते की जगह आदर्श इंटरप्राइजेज की खाते में भेज दिया गया था जबकि लाभार्थी को भट्टे से ईट और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से सामग्री तथा मजदूरी का भुगतान स्वयं करना पड़ा.



पिंटू गुप्ता ने बताया कि इलिया गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि की मांग कई बार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी तथा वीडीओ से किया. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पता करने पर मालूम हुआ कि आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक विनय गुप्ता के खाता में 95782.77 रुपये की स्वीकृत धनराशि खाते में आ चुकी है. जिस पर विनय गुप्ता से संपर्क करने पर उसने उक्त धनराशि को देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही पिंटू ने 5 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा. डीएम द्वारा कार्रवाई न करने पर 25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद जनपद न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के यहां भी वाद पत्र प्रस्तुत किया.

जिसके बाद एक अप्रैल 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र द्वारा इलिया थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता, आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक विनय गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल पटेल, खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के विरुद्ध धारा 406, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


यह भी पढ़ें-हमीरपुर में शिक्षिका ने की आत्महत्या, पिता ने मंगेतर पर लगाया टार्चर करने का आरोप

चंदौली: जनपद न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को पुलिस ने इलिया गौशाला निर्माण की धनराशि गबन करने के मामले में ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, वीडीओ समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है. मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों में हड़कंप मच गया है.

इलिया कस्बा निवासी पिंटू गुप्ता का आरोप है कि मनरेगा कंट्रक्शन के तहत ग्राम पंचायत इलिया में 2021-22 में गौशाला निर्माण हेतु 12 लाख 92 हजार 285 रुपये का स्टीमेट मिला था. उनके द्वारा 9 मार्च 2021 को गौशाला निर्माण हेतु शासन को पत्र भेजा गया था. जिसमें उन्हें गौशाला निर्माण हेतु 95 हजार 782.77 रुपये 29 मार्च 2022 को स्वीकृत हुआ. जिसे लाभार्थी के खाते की जगह आदर्श इंटरप्राइजेज की खाते में भेज दिया गया था जबकि लाभार्थी को भट्टे से ईट और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से सामग्री तथा मजदूरी का भुगतान स्वयं करना पड़ा.



पिंटू गुप्ता ने बताया कि इलिया गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि की मांग कई बार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी तथा वीडीओ से किया. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पता करने पर मालूम हुआ कि आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक विनय गुप्ता के खाता में 95782.77 रुपये की स्वीकृत धनराशि खाते में आ चुकी है. जिस पर विनय गुप्ता से संपर्क करने पर उसने उक्त धनराशि को देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही पिंटू ने 5 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा. डीएम द्वारा कार्रवाई न करने पर 25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद जनपद न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली के यहां भी वाद पत्र प्रस्तुत किया.

जिसके बाद एक अप्रैल 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र द्वारा इलिया थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता, आदर्श इंटरप्राइजेज के प्रबंधक विनय गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल पटेल, खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के विरुद्ध धारा 406, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी सहित 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


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