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पूर्व विधायक मनोज सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज - चंदौली क्राइम न्यूज

पिछले दिनों महुंजी में भूत प्रेत के चक्कर में चक्कजाम कर धरना प्रदर्शन किया था. इस मामले में मंगलवार को सैयदराजा स्थित आवास पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें नोटिस तमिला करा दिया. पूर्व विधायक के अलावा महूजी प्रधान समेत 50 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद व 200 अज्ञात में खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पूर्व विधायक मनोज सिंह के खिलाफ केस दर्ज.
पूर्व विधायक मनोज सिंह के खिलाफ केस दर्ज.
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Published : Sep 7, 2021, 10:39 PM IST

चंदौलीः जिला प्रशासन से पंगा लेना सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू को मंहगा पड़ता दिखाई दे रहा है. पुलिस उन्हें पुलिस कभी भी जेल भेज सकती है. पिछले दिनों महुंजी में भूत प्रेत के चक्कर में चक्कजाम कर धरना प्रदर्शन किया था. इस मामले में मंगलवार को सैयदराजा स्थित आवास पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें नोटिस तमिला करा दिया. पूर्व विधायक के अलावा महूजी प्रधान समेत 50 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद व 200 अज्ञात में खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस की मानें तो महुंजी के पूर्व प्रधान उमाशंकर सिंह, वर्तमान प्रधान अनुसुइया पत्नी सेचू बिंद जो बीमारी का इलाज कराने जमानियां स्थित किसी अस्पताल में 25 जून को भर्ती थी. उन्हें देखने गए उमाशंकर सिंह ने हाल-चाल जाना और साड़ी, कपड़ा तथा श्रृंगार प्रसाधन का सामान भेंट किया. इसके साथ ही बीमार प्रधान अनुसुइया देवी 26 जून को घर लौट आईं. साथ ही पूर्व प्रधान द्वारा भेंट किए गए फल-मिठाई और कपड़े आदि को लेकर, जादू टोना-टोटका की अफवाह फैलाकर पूर्व प्रधान के विरूद्ध पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत 200 से 250 लोगों को अपने प्रतिनिधित्व में सार्वजनिक सड़क पर जमा लगा दिया.

इस दौरान यातायात को चालू कराने का प्रयास करने पर पुलिस और लोकसेवकों के साथ गाली-गलौज देते हुए हमलावर होकर जान से मारने की धमकी दी. लोक कार्य में बाधा पहुंचाया, उनके इस कृत्य से यात्री और वाहन चालकों और स्वामियों के साथ यात्रियों में भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया. लोग भयभीत होकर मुख्य सड़क से रास्ता छोड़कर इधर-उधर भाग गए. पुलिस ने प्रधान अनुसुइया और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत 51 नामजद आरोपियों के इस कृत्य को धारा-143, 186, 147, 341, 353, 188, 189, 269, 270, 34 आईपीसी के अलावा 7 सीएलए एक्ट, 3 महामारी अधिनियम व 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध माना है. साथ ही 504 व 506 आईपीसी भी इन लोगों को आरोपित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- चंदौली में भूत-प्रेत भगाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म

सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू का कहना है कि, मेरे द्वारा सेना भर्ती के मामले में सेना के अधिकारियों से मिलकर युवाओं की भर्ती की तैयारी की जा रही थी. जिसको सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा देखा नहीं गया. इसके कारण यह भर्ती के कार्य को रोकने के लिए पुलिस के जरिए नोटिस भेजकर हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं.

यहीं नहीं उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाए. पुलिस इस मामले की मुख्य आरोपी को बीमार मान रही है. इसके बाद उसके द्वारा दोपहर दो बजे से शाम के छह बजे तक उग्र भीड़ का नेतृत्वकर्ता भी मान रही है. यदि पुलिस की बातों पर यकीन कर लिया जाए तो जो महिला एक दिन पहले अस्पताल में ईलाज करा रही थी, आखिर वह दूसरे दिन कैसे 250 लोगों का नेतृत्व कर चार घंटे उग्रता के लिए उकसा सकती है?

चंदौलीः जिला प्रशासन से पंगा लेना सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू को मंहगा पड़ता दिखाई दे रहा है. पुलिस उन्हें पुलिस कभी भी जेल भेज सकती है. पिछले दिनों महुंजी में भूत प्रेत के चक्कर में चक्कजाम कर धरना प्रदर्शन किया था. इस मामले में मंगलवार को सैयदराजा स्थित आवास पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें नोटिस तमिला करा दिया. पूर्व विधायक के अलावा महूजी प्रधान समेत 50 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद व 200 अज्ञात में खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस की मानें तो महुंजी के पूर्व प्रधान उमाशंकर सिंह, वर्तमान प्रधान अनुसुइया पत्नी सेचू बिंद जो बीमारी का इलाज कराने जमानियां स्थित किसी अस्पताल में 25 जून को भर्ती थी. उन्हें देखने गए उमाशंकर सिंह ने हाल-चाल जाना और साड़ी, कपड़ा तथा श्रृंगार प्रसाधन का सामान भेंट किया. इसके साथ ही बीमार प्रधान अनुसुइया देवी 26 जून को घर लौट आईं. साथ ही पूर्व प्रधान द्वारा भेंट किए गए फल-मिठाई और कपड़े आदि को लेकर, जादू टोना-टोटका की अफवाह फैलाकर पूर्व प्रधान के विरूद्ध पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत 200 से 250 लोगों को अपने प्रतिनिधित्व में सार्वजनिक सड़क पर जमा लगा दिया.

इस दौरान यातायात को चालू कराने का प्रयास करने पर पुलिस और लोकसेवकों के साथ गाली-गलौज देते हुए हमलावर होकर जान से मारने की धमकी दी. लोक कार्य में बाधा पहुंचाया, उनके इस कृत्य से यात्री और वाहन चालकों और स्वामियों के साथ यात्रियों में भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया. लोग भयभीत होकर मुख्य सड़क से रास्ता छोड़कर इधर-उधर भाग गए. पुलिस ने प्रधान अनुसुइया और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत 51 नामजद आरोपियों के इस कृत्य को धारा-143, 186, 147, 341, 353, 188, 189, 269, 270, 34 आईपीसी के अलावा 7 सीएलए एक्ट, 3 महामारी अधिनियम व 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध माना है. साथ ही 504 व 506 आईपीसी भी इन लोगों को आरोपित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- चंदौली में भूत-प्रेत भगाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म

सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू का कहना है कि, मेरे द्वारा सेना भर्ती के मामले में सेना के अधिकारियों से मिलकर युवाओं की भर्ती की तैयारी की जा रही थी. जिसको सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा देखा नहीं गया. इसके कारण यह भर्ती के कार्य को रोकने के लिए पुलिस के जरिए नोटिस भेजकर हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं.

यहीं नहीं उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाए. पुलिस इस मामले की मुख्य आरोपी को बीमार मान रही है. इसके बाद उसके द्वारा दोपहर दो बजे से शाम के छह बजे तक उग्र भीड़ का नेतृत्वकर्ता भी मान रही है. यदि पुलिस की बातों पर यकीन कर लिया जाए तो जो महिला एक दिन पहले अस्पताल में ईलाज करा रही थी, आखिर वह दूसरे दिन कैसे 250 लोगों का नेतृत्व कर चार घंटे उग्रता के लिए उकसा सकती है?

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