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6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 25 साल की सजा

जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद (Judge POCSO Rajendra Prasad) की अदालत ने शुक्रवार को 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले की फैसला सुनाया है.

25 वर्ष की कठोर कारावास
25 वर्ष की कठोर कारावास
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Published : Dec 16, 2022, 7:54 PM IST

चंदौलीः जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद (Judge POCSO Rajendra Prasad) की अदालत ने शुक्रवार को 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गाजीपुर निवासी जितेंद्र को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह (Special Advocate POCSO Shamsher Bahadur Singh) ने बताया कि 22 फरवरी 2017 को चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 6 वर्षीय की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी घटना वाले दिन 4 बजे शाम को उसके घर पहुंचा था. जो पहले भी मेरे भाई के साथ घर आ चुका था. जिसको जान पहचानकर हमने खाना खिलाकर सोने के लिए जगह दी. इस दौरान एक काम से बच्चों को छोड़कर पड़ोसी के घर गयी हुई थी. वापस करीब 1 बजे रात घर आई तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी. वह व्यक्ति भी अपने चारपाई पर नहीं था. काफी खोजबीन के बाद भोर में पड़ोसी के अरहर के खेत के किनारे खड़ी होकर बच्ची रो रही थी. जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था. इसी मामले में विवेचना के दौरान आरोपी पर दोषसिद्ध हुआ. न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

यह भी पढ़ें-प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

चंदौलीः जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद (Judge POCSO Rajendra Prasad) की अदालत ने शुक्रवार को 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गाजीपुर निवासी जितेंद्र को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह (Special Advocate POCSO Shamsher Bahadur Singh) ने बताया कि 22 फरवरी 2017 को चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 6 वर्षीय की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी घटना वाले दिन 4 बजे शाम को उसके घर पहुंचा था. जो पहले भी मेरे भाई के साथ घर आ चुका था. जिसको जान पहचानकर हमने खाना खिलाकर सोने के लिए जगह दी. इस दौरान एक काम से बच्चों को छोड़कर पड़ोसी के घर गयी हुई थी. वापस करीब 1 बजे रात घर आई तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी. वह व्यक्ति भी अपने चारपाई पर नहीं था. काफी खोजबीन के बाद भोर में पड़ोसी के अरहर के खेत के किनारे खड़ी होकर बच्ची रो रही थी. जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था. इसी मामले में विवेचना के दौरान आरोपी पर दोषसिद्ध हुआ. न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

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