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चंदौली में रेप पीड़ित को मिला न्याय, कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में किया तलब - चंदौली का समाचार

चंदौली में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग से दूराचार संबंधित मामले में सुनवाई की. इसमें इन्होंने पीड़ित के बयानों को को सुना.

रेप पीड़ित को मिला न्याय
रेप पीड़ित को मिला न्याय
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Published : Jul 28, 2021, 9:57 PM IST

चंदौलीः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग से दूराचार संबंधित मामले में सुनवाई की. इसमें उन्होंने पीड़ित के बयान को सुना और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए दो अभियुक्तों को धारा-376 डी और 3/4 पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत तलब किया है. इसके साथ ही न्यायालय में परिवाद दाखिल करने वाले पक्ष को इस घटना से जुड़े गवाहों की लिस्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायलय ने बताया कि उक्त केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा दी जाएगी. पीड़ित पक्ष चाहे तो वो विशेष लोक अभियोजक के सहयोग से अपना निजी अधिवक्ता रख सकती है.

इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से सीआरपीसी की धारा-200 के तहत दिए गए बयान में नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी लड़की को गांव के ही आशिक और शाहनवाज ने मिठाई देने के बहाने खंडहर में बुलाया और उसके साथ दूराचार किया था. जब मैं बेटी को खोजते हुए वहां पहुंची तो मेरे आने की आहट पाकर दोनों मौके से भाग निकले. घटना के फौरन बाद में नौगढ़ थाने गई. लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद एसपी चंदौली से भी प्रकरण में न्याय की गुहार लगाई. लेकिन वहां भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला.

इसे भी पढ़ें- पिता के घर आने का इंतजार कर रहे थे बच्चे, बदमाशों ने कर दी हत्या..

पीड़ित के अधिवक्ता नीरज सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्तगण शाहनवाज और आशिक शाह को धारा-376 डी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत तलब किया है.

इसे भी पढ़ें- श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: मस्जिद हटाने को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से संतों ने की अपील

चंदौलीः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग से दूराचार संबंधित मामले में सुनवाई की. इसमें उन्होंने पीड़ित के बयान को सुना और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए दो अभियुक्तों को धारा-376 डी और 3/4 पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत तलब किया है. इसके साथ ही न्यायालय में परिवाद दाखिल करने वाले पक्ष को इस घटना से जुड़े गवाहों की लिस्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायलय ने बताया कि उक्त केस की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा दी जाएगी. पीड़ित पक्ष चाहे तो वो विशेष लोक अभियोजक के सहयोग से अपना निजी अधिवक्ता रख सकती है.

इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से सीआरपीसी की धारा-200 के तहत दिए गए बयान में नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी लड़की को गांव के ही आशिक और शाहनवाज ने मिठाई देने के बहाने खंडहर में बुलाया और उसके साथ दूराचार किया था. जब मैं बेटी को खोजते हुए वहां पहुंची तो मेरे आने की आहट पाकर दोनों मौके से भाग निकले. घटना के फौरन बाद में नौगढ़ थाने गई. लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद एसपी चंदौली से भी प्रकरण में न्याय की गुहार लगाई. लेकिन वहां भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला.

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पीड़ित के अधिवक्ता नीरज सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्तगण शाहनवाज और आशिक शाह को धारा-376 डी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत तलब किया है.

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