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खंड शिक्षा अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissione) अजय कुमार उप्रेती ने खंड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer) पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

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राज्य सूचना आयुक्त ने चंदौली के खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया
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Published : Sep 16, 2022, 8:49 PM IST

चंदौलीः जनपद के सदर बीआरसी पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer) के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissione) अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है. बीईओ ने आयोग में सुनवाई के दौरान कार्यालय में तैनात सहायक को भेज दिया था. आरोप है कि एक माह में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने 21 महीने गुजरने के बाद भी आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया.

बता दें कि सकलडीहा के रहने वाले रामबहादुर भारती ने वर्ष 2020 में राज्य सूचना आयोग में याचिका दाखिल करके एक विद्यालय के पांचवी कक्षा की प्रवेश पंजिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की अपील की थी. इसके बाद आयोग के द्वारा आदेश जारी करके सकलडीहा के तत्कालीन बीईओ सुरेंद्र बहादुर को निर्देश दिया गया कि आयोग को संबंधित दस्तावेज एक माह के अंदर प्रस्तुत करें परंतु 21 माह गुजरने के बाद भी बीईओ के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इसके अलावा रिपोर्ट भी देना उचित नहीं समझा.

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वहीं इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने कार्यालय में तैनात नागेंद्र कुमार को भेज दिया. इसके बाद आयोग के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई गई है. आयोग की ओर से जारी आदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह (BEO Surendra Bahadur Singh) के वेतन से जुर्माना काटकर जमा कराया जाए. राज्य सूचना आयोग (State Information Commissioner) की ओर से बीईओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद से शिक्षा विभाग में तैनात अफसरों और कर्मचारियों में हड़कंप की मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में पटाखा कारोबारी के घर में विस्फोट, तीन महिला समेत चार झुलसे

चंदौलीः जनपद के सदर बीआरसी पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer) के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissione) अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है. बीईओ ने आयोग में सुनवाई के दौरान कार्यालय में तैनात सहायक को भेज दिया था. आरोप है कि एक माह में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने 21 महीने गुजरने के बाद भी आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया.

बता दें कि सकलडीहा के रहने वाले रामबहादुर भारती ने वर्ष 2020 में राज्य सूचना आयोग में याचिका दाखिल करके एक विद्यालय के पांचवी कक्षा की प्रवेश पंजिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की अपील की थी. इसके बाद आयोग के द्वारा आदेश जारी करके सकलडीहा के तत्कालीन बीईओ सुरेंद्र बहादुर को निर्देश दिया गया कि आयोग को संबंधित दस्तावेज एक माह के अंदर प्रस्तुत करें परंतु 21 माह गुजरने के बाद भी बीईओ के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इसके अलावा रिपोर्ट भी देना उचित नहीं समझा.

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वहीं इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने कार्यालय में तैनात नागेंद्र कुमार को भेज दिया. इसके बाद आयोग के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई गई है. आयोग की ओर से जारी आदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह (BEO Surendra Bahadur Singh) के वेतन से जुर्माना काटकर जमा कराया जाए. राज्य सूचना आयोग (State Information Commissioner) की ओर से बीईओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद से शिक्षा विभाग में तैनात अफसरों और कर्मचारियों में हड़कंप की मचा हुआ है.

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